Bombay HC On Nirav Modi Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के मामले में सोमवार (20 मार्च, 2023) को सख्त टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने कहा कि भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के साले मैनक मेहता पहले सीबीआई द्वारा मांगी गई बैंक डिटेल्स की जानकारी दें, उसके बाद हांगकांग की यात्रा करें। बता दें, मेहता ब्रिटिश नागरिक हैं और हांगकांग में रहते हैं। वह 8 सितंबर, 2021 को भारत लौटे और मुंबई में अदालत के सामने पहली बार पेश हुए।

कुछ महीनों के बाद मेहता ने कहा था कि हांगकांग में उनको वापस अपने घर जाना है। वहां उसका परिवार जिसमें पत्नी, बच्चे और बुजुर्ग माता-पिता शामिल हैं। उसे उनकी देखभाल करनी है। बता दें, सीबीआई और ईडी दोनों नीरव मोदी के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक मामले की जांच कर रहे हैं और मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुके हैं।

इससे पहले जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने मैनक मेहता को पीएनबी धोखाधड़ी मामले के संबंध में अपने विदेशी बैंक खातों की जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को एक ‘प्राधिकार पत्र (Authorisation Letter)’ देने का सुझाव दिया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए मेहता को हांगकांग की यात्रा करने की अनुमति दी। इसके बाद सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि उसे आशंका है कि उन खातों में बड़ी मात्रा पैसा गया है और मेहता, जो एक विदेशी नागरिक हैं। वो बैंक अकाउंट की जानकारी नहीं दे रहे हैं।

इससे पहले एएसजी एसवी राजू की दलीलों पर मेहता ने सीबीआई को लेटर ऑफ अथॉरिटी’ प्रदान करने से इनकार कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने मेहता को बैंक खातों के लिए सीबीआई को “लेटर ऑफ अथॉरिटी” प्रदान करने का सुझाव दिया था, जिसकी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में सीबीआई जांच की जा रही है।