प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बीच 14 मार्च को देशभर में 3 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया था। हालांकि, 20 अप्रैल से कृषि और कुछ अन्य क्षेत्रों में छूट की बात भी कही गई थी। पहले कहा जा रहा था कि 20 अप्रैल से ई-कॉमर्स कंपनियों को सामानों की डिलीवरी की छूट दी जाएगी। हालांकि, गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां काम करती रहेंगी, लेकिन सिर्फ अहम सामानों की डिलीवरी के लिए।
गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि नॉन एशेंशियल गुड्स यानी जो भी सामान अहम या आवश्यक जरूरत के बाहर हैं, उनकी डिलीवरी लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह बंद होगी। सरकार ने पिछले आदेश में साफ किया था कि ई-कॉमर्स कंपनी के वाहनों को जरूरी परमिशन के बाद ही आवाजाही की अनुमति होगी।
Supply of non-essential goods by e-Commerce companies to remain prohibited during lockdown: Ministry of Home Affairs (MHA) pic.twitter.com/5wuB3mLXoT
— ANI (@ANI) April 19, 2020
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सरकार ने आदेश में किन सेवाओं को लॉकडाउन से छूट दी थी
सरकार ने 15 अप्रैल को जारी आदेश में किसानी से जुड़े उपकरणों की दुकानें, खाद-बीज, कीटनाशकों स्पेयर पार्ट्स की दुकानों को खोलने में छूट दी है। दिशा-निर्देश के मुताबिक फसल कटाई से जुड़ी मशीनों का एक राज्य से दूसरे राज्य लाया और ला जाया जा सकेगा। उसे पाबंदी से छूट रहेगी। सरकार ने सभी मॉल, सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, स्वीमिंग पुल्स, मनोरंजन पार्क, बार एंड रेस्टोरेंट को बंद रखने का आदेश बरकरार रखा है। गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि हॉटस्पॉट इलाकों में उन गतिविधियों पर भी रोक रहेगी जिसे इस गाइडलाइंस के जरिए अनुमति दी गई है।