Manoj Tiwari Defamation case: मानहानि मामले में भाजपा सांसद मनोज तिवारी द्वारा दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार(17 अक्टूबर) को खारिज कर दी। हालांकि मानहानि के मामले में जहां मनोज तिवारी की याचिका खारिज हुई तो वहीं भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता को राहत मिली है।
बता दें कि दिल्ली भाजपा सांसद मनोज तिवारी और भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों नेताओं ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। याचिका पर सर्वोच्च अदालत में न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने अलग-अलग फैसले दिए हैं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता की याचिका को स्वीकार कर उनके खिलाफ दायर हुए मानहानि के मामले को खारिज कर दिया है। इससे पहले 28 नवंबर 2019 को निचली अदालत ने मानहानि के मुकदमे को स्वीकार करते हुए दोनों नेताओं को समन जारी किया था।
मानहानि का था आरोप:
बता दें कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता को लेकर लगाए गए आरोपों पर दोनों भाजपा नेताओं के खिलाफ 2019 में मानहानि का मामला दायर किया था।
मालूम हो कि भाजपा नेताओं ने मानहानि के मुकदमे के खिलाफ दिसंबर 2020 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे उच्च न्यायालय ने ठुकरा दिया था। हाईकोर्ट ने जारी समन की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा था कि दिए गए बयानों से सिसोदिया की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।
22 सितंबर को रखा था फैसला सुरक्षित:
वहीं बीजेपी नेताओं की अपील को सुनते हुए पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद इसी साल 22 सितंबर को जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर और वी. रामासुब्रमण्यम ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अब अदालत ने मनोज तिवारी की अपील को खारिज करते हुए विजेंद्र गुप्ता की अपील को स्वीकार कर लिया है।