Lockdown Unlock 4.0 Guidelines Updates: कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बीच सरकार ने अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइंस में कई चीजों में बदलाव किए गए हैं। यह गाइडलाइंस 30 सितंबर तक लागू रहेंगी। मसलन, सात सितंबर से देश भर में मेट्रो ट्रेन सेवा फिर से बहाल की जा रही है।केंद्र सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय / रेल मंत्रालय द्वारा MHA के साथ परामर्श के बाद मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मेट्रो सेवा बहाल करने के संदर्भ में बयान जारी कर कहा है, दिशा-निर्देशों के अनुसार दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से अपनी सेवाओं को सार्वजनिक रूप से फिर से शुरू करेगा। मेट्रो पर विस्तृत SOP जारी होने के बाद आम जनता द्वारा मेट्रो के इस्तमाल पर आगे के विवरण साझा किए जाएंगे।
इसके अलावा सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक समारोह और अन्य मण्डली को 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी। पहले ऐसे आयोजनों में पचास लोगों के जाने की ही अनुमति थी।
केंद्र सरकार की तरफ से जारी दिशानिर्देश में कहा गया है कि राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी।
स्कूलों पर भी फैसला: सरकार की तरफ से कहा गया है कि केंटेमेंट जोन्स के बाहर 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्कूल जा सकते हैं। वह अपने शिक्षकों से गाइडेंस के लिए ऐसा कर सकते हैं। हालांकि यह स्वैच्छिक है। स्कूल जाने के लिए बच्चों को अपने अभिभावकों से लिखित में संज्ञान लेना होगा। हालांकि सिनेमा हॉल स्वीमिंग पूल और मनोरंजन पार्क पर अभी भी रोक जारी है। इसके अलावा सरकार की अनुमति के बिना विदेश यात्राओं की भी इजाजत नहीं है। कंटेमेंट जोन्स के बाहर इन गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है।
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एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने को लेकर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी यात्रा को लेकर भी कोई अनुमति या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि बुजुर्ग लोगों (65 से अधिक वर्ष), बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर पर रहने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। दुकानों और अन्य जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। गृह मंत्रालय जारी किए गए दिशानिर्देशों की निगरानी करेगा।