केंद्र सरकार ने नए साल पर किसानों के खाते में 10 वीं किस्‍त के पैसे 2000 रुपये भेज चुकी है, लेकिन अभी भी कई किसानों के खाते में गलतियों के कारण यह रकम नहीं आई है। अगर आपके खाते में भी रकम नहीं आई है तो आप पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर स्‍टेटस की जांच कर सकते हैं या फिर आप अपने आवेदन की जांच कर सकते हैं। सरकार इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये खाते में भेजती है, जो हर चार महीने पर तीन किस्‍तों में दी जाती है। लेकिन आप इस योजना के तहत 42,000 रुपये पा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके लिए क्‍या करना होगा।

सरकार किसानों के राहत के लिए कई स्‍कीम लेकर आती रहती है, इसी तरह की एक योजना सरकार द्वारा शुरू की गई है। जिसमें अगर कोई किसान आवेदन करता है तो उसे प्रतिमाह 3,000 रुपये दिए जाते हैं यानी कि उसे सालाना 36,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन इस योजना का वही व्‍यक्ति लाभ उठा सकता है, जिसकी उम्र 60 साल या उससे अधिक हो। सरकार की यह योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, जिसके तहत पेंशन के तौर पर पैसे किसानों के खाते में हर महीने भेजी जाती है।

इसका लाभ लेने के लिए क्‍या करना होगा
इस योजना के तहत जो किसान पहले से ही पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें इस योजना के लिए अलग से पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें कोई कागज जमा करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि किसान का पूरा दस्तावेज भारत सरकार के पास है। पीएम-किसान योजना से प्राप्त लाभ से सीधे पेंशन किस्‍त का भुगतान चुनने का विकल्प होता है। इस तरह किसान को सीधे अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। उसका प्रीमियम पीएम किसान योजना के रुपये से काट लिया जाएगा।

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कैसे मिलेंगे सालाना 42,000 रुपये
पीएम किसान सम्मान योजना में 3 किस्त में किसानों को 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। दूसरी ओर पेंशन योजना में कम से कम 55 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 200 रुपये हर महीने योगदान देना होता है। इस लिहाज से साल में अधिकतम योगदान 2400 रुपये और कम से कम योगदान 660 रुपये का होता है। इसके बाद 60 साल के बाद आपके खाते में 3600 रुपये सालाना भेजे जाएंगे। इसके अलावा 6000 रुपये साल में पहले से ही किसानों को दिया जा रहा है। ऐसे में कैलकुलेशन करें तो किसानों के खाते में 42,000 रुपये मिलेंगे।

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ ?
पीएम किसान मानधन योजना के तहत 18 से 40 साल के बीच का कोई भी किसान लाभ पाने के लिए पंजीकरण करा सकता है। लेकिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। उन्हें योजना के तहत किसान की उम्र के आधार पर न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 40 साल के लिए 55 रुपये से 200 रुपये का मासिक योगदान देना होगा।