Rahul Gandhi Defamation Case: कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने मामले को रद्द करने की मांग वाली राहुल गांधी की याचिका पर भाजपा से भी जवाब मांगा है। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। वरिष्ठ वकील एस.के. शेट्टी ने गांधी की ओर से दलील दी कि भाजपा ने गलत तरीके से शिकायत दी।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा नेता केशव प्रसाद ने गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री (सीएम) सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी के विज्ञापनों और प्रचार नारों का हवाला देते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
विज्ञापनों में कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि राज्य में उस समय सत्ता में रही भाजपा, सार्वजनिक कार्यों के लिए ठेकेदारों और अन्य लोगों से 40 प्रतिशत तक कमीशन/रिश्वत ले रही थी। भाजपा ने अपनी शिकायत में कांग्रेस नेताओं पर तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित पार्टी के सदस्यों को निशाना बनाकर झूठे विज्ञापन फैलाने का आरोप लगाया।
सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को 1 जून 2024 को मजिस्ट्रेट अदालत ने जमानत दे दी थी। गांधी को मजिस्ट्रेट ने 7 जून 2024 को जमानत दे दी।
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