असम में एक वकील को महिला जज से पंगा लेना भारी पड़ गया। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एडवोकेट को आपराधिक अवमानना का दोषी करार दे दिया है। हालांकि फिलहाल वो जमानत पर है। वकील को इस मामले में क्या सजा दी जाए, हाईकोर्ट इस पर 20 मार्च को फैसला लेगा। हाईकोर्ट ने एडवोकेट उत्पल गोस्वामी को 9 मार्च को 10 हजार के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी।
एएनआई की खबर के मुताबिक गुवाहाटी हाईकोर्ट के जस्टिस कल्याण राय सुराना और देवाशीष बरुआ की बेंच ने उत्पल गोस्वामी को बेल पर रिहा किया था। गोस्वामी पर आरोप है कि उसने जूडिशियल अफसर की जवैलरी पर कमेंट किया था। यही नहीं उसने महिला जज की तुलना भस्मासुर से की थी। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वकील को आपराधिक अवमानना के मामले में दोषी करार दिया।