प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को लंबे समय से जेल में बंद माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद की 8.14 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। अतीक अहमद के खिलाफ यह कार्रवाई चल रही मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के सिलसिले में की गई है। ईडी ने बताया कि ये संपत्ति अतीक अहमद और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर है।

ईडी ने बताया कि अतीक अहमद की संपत्तियों को अस्थायी तौर पर कुर्क किया गया है, जिनमें जमीन और बैंक खातों में जमा राशि भी शामिल है। इसकी कुल कीमत 8.14 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अतीक अहमद के खिलाफ ये कार्रवाई जांच एजेंसी के लखनऊ जोनल दफ्तर ने की।

जानकारी के मुताबिक, जोन के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह ने अतीक के खिलाफ कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि पीएमएलए कानून के तहत संपत्तियां कुर्क की गई हैं। ईडी ने इलाहाबाद के फूलपुर तहसील स्थित जमीन को कुर्क किया है जो अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर दर्ज है।

जांच एजेंसी ने बताया कि अतीक अहमद ने इसे 4.5 करोड़ रुपये में खरीदा था, जो कि सरकारी कीमत 6.86 करोड़ रु से काफी कम है। ईडी द्वारा जब्त संपत्ति में अतीक अहमद के 10 खातों और पत्नी के एक बैंक खाते में जमा 1.25 करोड़ रु भी शामिल हैं।

साबरमती जेल में बंद है माफिया डॉन

अतीक अहमद पर उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंगस्टर कानून के तहत भी मामला दर्ज किया है। अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। पिछले कुछ महीनों में जांच एजेंसी ने अतीक से पूछताछ की है।

अतीक अहमद के खिलाफ की जा रही पीएमएलए के तहत जांच के दौरान जानकारी सामने आई है कि माफिया डॉन ने आपराधिक गतिविधियों के जरिए नकद के रूप में ब्लैक मनी कमाया और इसे अपने और अपने रिश्तेदारों के अलग-अलग बैंक खातों में जमा कराया। ईडी ने यह भी पाया कि अतीक के सहयोगियों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न फर्मों और कंपनियों से उनके खातों में धन जमा कराया जा रहा है।