Doctor Suicide Case 2020 Update: डॉक्टर सुसाइड 2020 मामले में AAP विधायक प्रकाश जारवाल को झटका लगा है। दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक जारवाल को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी ठहराया है।

वकील ने कहा- दिल्ली हाईकोर्ट में देंगे चुनौती

कोर्ट के फैसले के बाद वकील रवि द्राल ने कहा, “चार साल की लंबी सुनवाई के बाद प्रकाश जारवाल को दोषी ठहराया गया है। मुकदमे के दौरान कई गवाह मुकर गए। जिनसे हमने जिरह की, उनके बयान गलत साबित हुए। इसके बाद भी कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है।” हमें न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है और हम फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।”

दरअसल, आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को आईपीसी की धारा 306 और 120बी के तहत दोषी ठहराया गया है। फैसला सुनाते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने विधायक को दोषी करार दिया। असल में विधायक जारवाल के ऊपर डॉक्टर राजेंद्र भाटी को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप लगे थे। बता दें कि नवंबर 2021 में कोर्ट के एक अन्य बेंच ने विधायक के खिलाफ आरोप तय किए थे।

सुसाइड नोट में डॉक्टर ने किया था विधायक का जिक्र

डॉक्टर सुसाइड केस लगभग 4 साल पुराना है। दुर्गा विहार में 18 अप्रैल 2020 में 52 साल के डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने आत्महत्या कर लिया था। सुसाइड नोट में आप नेता प्रकाश जारवाल का जिक्र था। उन्हें ही सुसाइड के लिए जिम्मेदार बताया गया। इसके बाद पुलिस ने विधायक के खिलाफ जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था। डॉक्टर टैंकर सप्लाई का बिजनेस करते थे। आरोप था कि टैंकर कारोबार में ही उन्हें वसूली के लिए परेशान किया गया था। जिसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया।

डॉक्टर ने सुसाइड नोट में आप विधायक प्रकाश जारवाल को सुसाइड के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। उन्होंने लिखा था कि उनसे जबरन वसूली की जा रही है। हालांकि आप नेता खुद को बेगुनाह बताते हैं। उनके वकील का कहना है कि इस फैसले के खिलाफ वे हाईकोर्ट का रुख करेंगे।