Delhi CM Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत बरकरार रहती या नहीं, इस पर दिल्ली हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को बेल दी थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।
ईडी ने सोमवार को हाईकोर्ट में लिखित दलीलें पेश की। इसमें केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत देने का विरोध किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ के सामने जो भी जरूरी दस्तावेज रखे, बेंच ने उन पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। ईडी ने कहा इन दस्तावेजों में सबूत थे कि अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गर्दन तक डूबे हुए हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जो काला धन इकट्ठा हुआ था, उसमें आम आदमी पार्टी की बड़ी हिस्सेदारी थी।
सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत
इधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी तत्काल कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई बुधवार के लिए टाल दी है। उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मिश्रा ने केजरीवाल की याचिका पर कहा कि हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रखना असामान्य बात है। आमतौर पर स्टे की याचिका में फैसला उसी समय सुनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी फैसला नहीं सुनाया, इसलिए इससे पहले कोई आदेश देना सही नहीं होगा।
तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल
बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा इलेक्शन के प्रचार के लिए उन्हें पिछले महीने फौरी राहत दी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 जून को एक अंतरिम आदेश में ईडी की याचिका पर आम आदमी पार्टी मुखिया की रिहाई पर रोक लगा दी थी। इसमें राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती दी गई थी।