Delhi Liquor Scam: आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह 181 दिन बाद आज जेल से बाहर आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह को जमानत दी थी। संजह सिंह पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता होंगे, जो इस मामले में सबसे पहले जेल से बाहर आएंगे। क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी रिहाई पर को आपत्ति नहीं जताई। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि हमने ईडी की ओर से दायर केस की मेरिट पर अपनी कोई राय व्यक्त नहीं की है। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने बयान दिया है कि संजय सिंह को अगर जमानत दी जाती है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। इसके मद्देनजर संजय सिंह को जमानत दी जा रही है।
कोर्ट ने साफ किया है कि संजय सिंह को मिली राहत को नजीर की तरह ना समझा जाए। ये वाक्य लिखने का सीधा और साफ मतलब यही है कि इस आदेश के आधार पर दूसरा आरोपी ऐसी ही राहत का दावा नहीं कर सकता। संजय सिंह के वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वो इस केस में अपनी भूमिका को लेकर जमानत पर रहने के दौरान कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
संजय सिंह की बेल पर ट्रायल कोर्ट ने तय की शर्तें-
केस को लेकर कोई बयान नहीं देंगे।
सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
2 लाख को बेल बॉन्ड भरना होगा।
संजय सिंह को पासपोर्ट जमा करना होगा।
ईडी की जांच पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
संजय सिंह को जांच में सहयोग करना होगा।
संजय सिंह की लोकशन पर नजर रखी जाएगी।
दिल्ली-एनसीआर छोड़ने की जानकारी देनी होगी।
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप संचार प्रमुख विजय नायर अभी भी सलाखों के पीछे हैं। लोकसभा चुनाव कुछ ही हफ्ते दूर हैं। इसी मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि संजय सिंह को दी गई जमानत को ‘नजीर’ के तौर पर नहीं लिया जाएगा। इसका सीधा से मतलब है कि संजय सिंह की जमानत आदेश से अरविंद केजरीवाल समेत जेल में बंद अन्य आप नेताओं को ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट की इस अहम टिप्पणी ने कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है।
पीठ ने इससे पहले मंगलवार सुबह के सत्र में राजू से इस बारे में निर्देश प्राप्त करने को कहा था कि क्या ईडी को सिंह की और हिरासत की जरूरत है इसके बाद उन्होंने संजय सिंह की जमानत का विरोध भी नहीं किया। लोकसभा चुनाव से पहले संजय सिंह तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन केजरीवाल और सिसोदिया को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से साफ है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों को इस आदेश का फायदा नहीं मिल सकेगा।