Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। जैन ने धन शोधन के एक मामले में उन्हें तलब करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। ट्रायल कोर्ट ने जुलाई 2022 में ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था और जैन को समन जारी किया था।

हालांकि ईडी ने समन को चुनौती देने वाली जैन की याचिका पर नोटिस जारी करने का विरोध किया, लेकिन जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने ईडी को नोटिस जारी किया।

ईडी के वकील विवेक गुरनानी ने जोर देकर कहा, “वे वर्षों बाद आए हैं। जुलाई 2022 में समन जारी किया गया था। वे यहां तभी आए हैं जब हमने उनकी डिफ़ॉल्ट जमानत के विरोध में यह तर्क दिया।”

जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन पेश हुए और कहा कि वह इन सभी तर्कों का जवाब देंगे।

मई में ईडी को नोटिस जारी कर चुका है हाई कोर्ट

इससे पहले, मई में हाईकोर्ट ने जैन की डिफॉल्ट बेल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था । जैन ने उस याचिका में राउज एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें राहत देने से इनकार किया गया था। जैन इस मामले में फिलहाल जेल में हैं।

जैन के खिलाफ ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) (लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार) के साथ धारा 13(ई) (आय से अधिक संपत्ति) के तहत दर्ज एफआईआर से निकला है। यह मामला इस आरोप पर दर्ज किया गया था कि जैन ने 2015 और 2017 के बीच विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्ति अर्जित की थी, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके।

यह मामला इस आरोप पर दर्ज किया गया था कि जैन ने 2015 और 2017 के बीच विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्ति अर्जित की थी, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके।

बाद में ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत भी एक मामला दर्ज किया और आरोप लगाया कि उनके स्वामित्व वाली और उनके नियंत्रण वाली कई कंपनियों को हवाला मार्ग के माध्यम से कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को हस्तांतरित नकदी के बदले शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां प्राप्त हुईं।

मार्च में सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका

इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और तुरंत जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने को कहा था। जैन को मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था और कई महीनों तक मेडिकल बेल पर रहे। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2024 में उसकी जमानत रद्द कर दी और उसे वापस जेल भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट से आप नेता की जमानत याचिका पर बिना किसी देरी के फैसला करने को कहा था ।