Delhi Court: दिल्ली की एक कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिक मित्रा पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह जुर्माना केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में पेश नहीं होने पर लगाया है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, राउज एवेन्यू कोर्ट के एसीजेएम पारस दलाल ने कहा कि बार-बार बुलाने के बावजूद शिकायतकर्ता लिपिका मित्रा की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और मामले को अपराह्न 2:30 बजे तक के लिए टाल दिया गया।

दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में मित्रा की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, न तो अदालत में और न ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में।

कोर्ट के आदेश में कहा गया है, ‘शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से अभी तक कोई उपस्थित नहीं हुआ है और यहां तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। पिछले आदेश के अनुसार, दोनों पक्षों की सुविधानुसार तिथि और समय निर्धारित की गई थी। किसी के उपस्थित न होने के कारण, शिकायतकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जिसे सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के पास जमा करना होगा।’

मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को दोपहर 2 बजे होगी, जिस दिन मित्रा के पास दलीलें रखने और मामले में जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर होगा।

बता दें, मित्रा ने सीतारमण पर 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान उनके और भारती के खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपमानजनक, अपमानजनक और मानहानिकारक टिप्पणी करने और प्रकाशित करने का आरोप लगाया था।

आरोप लगाया गया था कि राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता ने मित्रा और भारती के बीच कथित वैवाहिक कलह के बारे में गलत बात कही थी।

भारती 2024 के चुनावों में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से आप के उम्मीदवार थे। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारती के खिलाफ अपमानजनक बातें कहीं ताकि उनकी चुनाव जीतने की संभावना कम हो सके।

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मित्रा ने शिकायत में कहा था कि लगभग हर जोड़े की तरह शिकायतकर्ता और उसके पति के बीच कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं और दुर्भाग्यवश और इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मीडिया ट्रायल आदि हुआ, लेकिन परिवार के शुभचिंतकों की बदौलत, मामला अंततः 7 मई, 2019 को सभी पहलुओं से सुलझ गया और तब से शिकायतकर्ता और उनके पति सोमनाथ भारती बच्चों के साथ खुशी-खुशी रह रहे हैं, एक तथ्य जो मीडिया में व्यापक रूप से बताया गया था और सभी को इसके बारे में पता चल गया था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, केवल भाजपा के उम्मीदवार को राजनीतिक लाभ और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान शिकायतकर्ता के पति को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए शिकायतकर्ता और उसके पति को चोट पहुंचाने के इरादे से, आरोपी ने शिकायतकर्ता और उसके पति के वैवाहिक कलह के बारे में बात की, लेकिन उनके पुनर्मिलन और खुशी-खुशी साथ रहने की जानकारी को रोक दिया।

शिकायत में कहा गया है कि सीतारमण के बयानों का उद्देश्य उनके पति की प्रतिष्ठा को धूमिल करना तथा समाज में उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और साख को नुकसान पहुंचाना था। वहीं, राहुल गांधी ने कहा कि असम सीएम जेल जाएंगे। पढ़ें…पूरी खबर।