दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की जेल और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सोमनाथ भारती को यह सजा एम्स के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में सुनाई गयी है। अदालत ने सोमनाथ भर्ती को सरकारी काम में बाधा डालने और जानबुझ कर चोट पहुँचाने के लिए दोषी ठहराया है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि 1 लाख रूपये जुर्माना ना भरने पर सोमनाथ भारती को एक महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
हालाँकि अदालत ने इसी मामले में चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है. दोषी सिद्ध होने के बाद विधायक सोमनाथ भारती ने कोर्ट से जमानत की अपील भी की थी। जिसके कुछ देर बाद ही AAP विधायक सोमनाथ भारती को 20000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई। सजा पर बहस के दौरान सोमनाथ भर्ती ने कोर्ट को कहा कि उनका इरादा किसी को भी चोट पहुँचाने का नहीं था। साथ ही उन्होंने यह भी दलील दी कि वो अपने परिवार में कमाने वाले इकलौते शख्स हैं और उन पर बीमार माँ और दो छोटे बच्चों के देखभाल की ज़िम्मेदारी है।
A Delhi Court grants bail to AAP MLA Somnath Bharti on the ground of filing appeal against his conviction in Delhi High Court.
The Court had sentenced two years imprisonment to him for assaulting AIIMS security staff in 2016. https://t.co/l9lzv7TXFn
— ANI (@ANI) January 23, 2021
साल 2016 में AIIMS के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने सुरक्षा कर्मी से मारपीट के मामले में सोमनाथ भारती के खिलाफ हौज खास थाने में शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोमनाथ भारती और उनके कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ दंगा भड़काने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और बदसलूकी करने के आरोप में कई धाराओं के अंतर्गत एफ़आईआर दर्ज की थी।
ज्ञात हो कि आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में हिरासत में लिया था। बाद में सोमनाथ भारती को कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई थी। इसके अलावा विधायकों और सांसदों के लिए बने स्पेशल कोर्ट ने उन्हें बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है। आपको बता दूँ कि इस दौरान सोमनाथ भारती पर एक युवक ने स्याही भी फ़ेंक दी थी।