कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गुरुवार (27 अप्रैल) को मध्य प्रदेश के इंदौर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान ऐशीलाल झाम के रूप में हुई है। ऐशीलाल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी थी।
राहुल गांधी को दी थी जान से मारने की धमकी
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इंदौर में राहुल गांधी को पत्र भेजकर धमकी देने वाले आरोपी को रासुका के तहत जेल भेजा गया है। दयासिंह उर्फ ऐशीलाल झाम को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तार किया गया था, जब पुलिस को सूचना मिली थी कि वह ट्रेन से भागने वाला है। आरोपी की उम्र 60 साल है। उसने पत्र भेजकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की हत्या की धमकी दी थी। पत्र भेजने वाले ने यात्रा के मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवेश करते ही राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। चिट्ठी इंदौर में एक मिठाई की दुकान के बाहर मिली थी।
NSA के तहत जेल भेजा गया आरोपी
डिप्टी कमिश्नर (अपराध शाखा) निमिष अग्रवाल ने कहा कि जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया था कि ऐशीलाल झाम को रासुका के तहत जेल भेजा जाए। अग्रवाल ने कहा कि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि आरोपी ने राहुल गांधी को पत्र क्यों भेजा और जांच की जा रही है। नवंबर 2022 में धमकी भरा पत्र मिलने के बाद, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 507 के तहत मामला दर्ज किया गया था और जांच शुरू की गई थी।
आरोपी ने 18 नवंबर 2022 को राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। पुलिस ने 24 नवंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद कोर्ट ने 29 नवंबर को आरोपी को जमानत दे दी थी। जमानत के बाद से ही ऐशीलाल झाम फरार चल रहा था। जमानत के बाद आरोपी पर इंदौर पुलिस ने एनएसए एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। आरोपी का धमकी भरा पत्र एक मिठाई वाले को मिला था। साथ ही आरोपी ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी थीं।
