केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख की समयसीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया है। पहले 30 सितंबर 2021 इसकी अंतिम तिथि जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से विभिन्न हितधारकों के सामने आ रही समस्या को ध्यान में रखते हुए समयसीमा बढ़ा दी गयी है जिससे अनुपालन में आसानी होगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस तारीख तक आधार से पैन लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा।

सीबीडीटी के बयान के मुताबिक, ‘पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समयसीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गयी है।’ साथ ही, आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया गया है, जो पहले 30 सितंबर, 2021 थी उसे अब बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।

आधार को पैन से जोड़ने के लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। इसके लिए केवल आधार और पैन देना होता है। हालांकि दोनों दस्तावेजों में दी गई जानकारी एक दूसरे से मैच होनी चाहिए तभी लिंकिंग सफल हो पाएगी। इसमें कोई अंतर आता है तो लिंकिंग का काम पूरा नहीं हो पाएगा। लिंक करने पर कभी-कभी ‘आइडेंटिटी डाटा मिसमैच’ का मैसेज आता है।

ऐसे करें लिंक

  • सबसे पहले आपको आयकर विभाग की वेबसाइट (https://incometaxindia.gov.in) पर जाना होगा।
  • उसके बाद इंपोर्टेंट लिंक पर जाकर पैन-आधार लिंक को क्लिक करना होगा। जहां आए पॉप -अप को यश करना होगा।
  • इसके बाद एक नहीं विंडो आपके सामने खुलकर आएगी जिसमें आपको पैन, आधार , अपना नाम और मोबाइल नंबर भरना होगा।
  • उसके बाद यदि आधार कार्ड में जन्म का वर्ष है तो उस पर निशान लगाएं।
  • कैप्चा कोड दर्ज कर लिंक आधार कार्ड पर क्लिक करें।
  • इस तरह आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।