एक विशेष अदालत ने आज इंडियन मुजाहिदीन :आईएम: के कथित मुख्य सदस्य अब्दुल वाहिद सिद्दीबापा की न्यायिक हिरासत एक महीने के लिए बढ़ा दी। कर्नाटक के भटकल का निवासी 32 वर्षीय सिद्दीबापा को विशेष न्यायाधीश राकेश पंडित के सामने पेश किया गया जिन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी :एनआईए: के उसकी हिरासत बढाने के अनुरोध को स्वीकार किया। इंडियन मुजाहिदीन के सहसंस्थापक यासीन भटकल के चचेरे भाई सिद्दीबापा को 20 मई को उसके दुबई से आने पर यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पकड़ा गया था।

एनआईए ने सितंबर 2012 में दर्ज अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि आईएम सदस्यों ने देश तथा अन्य जगह मौजूद अन्य आईएम स्पीपर सेल के साथ मिलकर आतंकी कृत्यों को अंजाम देने की साजिश रची और पाकिस्तान स्थित आकाओं के सक्रिय मदद और समर्थन से बम विस्फोट करके भारत खासकर दिल्ली में विभिन्न मुख्य स्थलों को निशाना बनाने की तैयारियां की थीं और इस प्रकार भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ा था।