कोविड टीके के बाद दिव्यांगता का दावा करने वाले एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने हर्जाने के लिए मुकदमा दायर करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक के दुष्प्रभावों के कारण दिव्यांगता का सामना करने वाले एक याचिकाकर्ता से सोमवार कहा कि वह अपनी याचिका को आगे बढ़ाने के बजाय हर्जाने के लिए मुकदमा दायर करें।
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कोविड-19 टीकाकरण के विशेष संदर्भ में टीकाकरण के बाद होने वाले दुष्प्रभावों के प्रभावी समाधान के लिए उचित दिशानिर्देश निर्धारित करने के निर्देश देने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने कहा, “अगर आप अपनी याचिका यहीं पेंडिंग रखेंगे तो दस साल तक कुछ नहीं होगा। अगर, आप कम से कम मुकदमा दायर करेंगे तो आपको कुछ त्वरित राहत मिलेगी।”
कोविड टीके की पहली खुराक लेने के बाद शख्स के पैरों में हुई 100 प्रतिशत दिव्यांगता
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि व्यक्ति कोविड टीके की पहली खुराक लेने के बाद उसके प्रतिकूल प्रभावों से पीड़ित है क्योंकि उसके पैरों में 100 प्रतिशत दिव्यांगता हो गई है। जिस पर जस्टिस गवई ने कहा, “इसके लिए रिट याचिका कैसे दायर की जा सकती है? क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा दायर करें।”
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वकील ने कहा कि समान मुद्दे को उठाने वाली दो अलग-अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं और समन्वय पीठों ने उन पर नोटिस जारी किए हैं। जिस पर अदालत ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता चाहे तो उसकी याचिका को पेंडिंग याचिकाओं के साथ जोड़ दिया जाएगा। पीठ ने कहा कि यह याचिका लंबे समय तक शीर्ष अदालत में पेंडिंग रह सकती है और 10 साल तक इस पर सुनवाई नहीं हो सकती।
वकील ने पीठ से अनुरोध किया कि उन्हें अपने मुवक्किल के साथ इस पर चर्चा करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया जाए। पीठ ने कहा, “अगर कम से कम मुकदमा दायर किया जाता है तो एक साल, दो साल या तीन साल के भीतर आपको कुछ राहत मिलेगी।” इसके बाद मामले को एक हफ्ते के बाद के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया। याचिका में केंद्र और कोविशील्ड टीके के निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे सुनिश्चित करें कि याचिकाकर्ता शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति के रूप में सम्मान के साथ रह सके। पढ़ें- देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लेटेस्ट अपडेट्स
(भाषा के इनपुट के साथ)