गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों को शाम सात बजे से लेकर सुबह सात बजे तक रात के कर्फ्यू या गैर जरूरी गतिविधियों पर रोक सुनिश्चित करनी चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न स्थानों पर लॉकडाउन के उल्लंघन की सूचनाएं मिली हैं , राज्यों को कड़ाई से निर्देशों का पालन कराना चाहिए। कंटेनमेंट जोन का उपयुक्त सीमांकन और नियंत्रण उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन कोविड-19 को फैलने से रोकने की कुंजी है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बातचीत के दौरान केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि रात के कर्फ्यू के लिए जारी किए गए आदेश का कड़ाई से अनुपालन होना चाहिए या शाम 7 बजे से 7 बजे के बीच सभी गैर-जरूरी गतिविधियों पर प्रतिबंध होना चाहिए।

भल्ला ने कहा कि कई मीडिया रिपोर्टों और अन्य स्रोतों के माध्यम से गृह मंत्रालय के संज्ञान में यह आया है कि  कोरोनो वायरस का संक्रमण रोकने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशानिर्देशों का कई जगहों पर उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि एमएचए दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सभी अधिकारियों को इसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।”

बता दें कि देश में बृहस्पतिवार को सुबह आठ बजे तक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 5,609 नये मामले सामने आए और कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,12,359 तक पहुंच गयी, जबकि संक्रमण के कारण मरने वाले लोगों की संख्या 3,435 हो गई। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के संक्रमण से 132 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अभी 63,624 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 45,299 लोग ठीक हो चुके हैं।

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