CJI Chandrachud: देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नाटक हाई कोर्ट के जज के एक बयान पर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने कहा कि आज के डिजिटल युग में कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग होती है, इसलिए जजों को बोलते हुए सावधान रहना चाहिए। कर्नाटक हाई कोर्ट के जज ने बेंगलुरू के एक इलाके को पाकिस्तान बता दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि यह बयान देश की संप्रभुता के खिलाफ है।

बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जज ने एक केस की सुनवाई के दौरान बेंगलुरू के मुस्लिम बहुल ‘गोरी पाल्या’ नाम के इलाके को ‘पाकिस्तान’ कह दिया था। हालांकि इसको लेकर उन्होंने बाद में माफी भी मांगी थी लेकिन आज चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने इसको लेकर हाई कोर्ट के जज पर तल्ख टिप्पणी की और कहा कि यह ऐसी टिप्पणी भारत की संप्रभुता के खिलाफ है और कोई भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकता है।

CJI चंद्रचूड़ की बेंच ने की सुनवाई

दरअसल, इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच कर रही थी, जिसमें सीजेआई चंद्रचूज़ भी शामिल थे। इसके अलावा बेंच में जस्टिव संजीव खन्ना, जस्टिस भूषण आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय शामिल थे। हालांकि हाई कोर्ट के जज द्वारा माफी मांगने का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सराहना भी की और कहा कि यह ही न्याय हित में था।

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CJI चंद्रचूड़ ने जताई आपत्ति

देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “कोई भी भारत के किसी भी हिस्से को ‘पाकिस्तान’ नहीं कह सकता। यह देश की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जज की टिप्पणी को लेकर कहा, “आकस्मिक टिप्पणियां व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को इंगित कर सकती हैं, खासकर जब उन्हें किसी खास लिंग या समुदाय पर निर्देशित माना जाता है। इसलिए किसी को भी पितृसत्तात्मक या स्त्री-द्वेषी टिप्पणी करने से सावधान रहना चाहिए।”

सीजेआई ने इस विवादित मुद्दे पर कहा, “हम एक खास लिंग या समुदाय पर टिप्पणियों के बारे में अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं और ऐसी टिप्पणियों को नकारात्मक रूप में समझा जा सकता है। हमें उम्मीद है और भरोसा है कि सभी हितधारकों को सौंपी गई ज़िम्मेदारियों को बिना किसी पूर्वाग्रह और सावधानी के साथ निभाया जाएगा।”

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आज के वक्त में कोर्ट्स की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग होती है। ऐसे में जजों को सावधानी पूर्वक बयान देने चाहिए। बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जज श्रीशानंद का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने बेंगलुरू के एक इलाके को पाकिस्तान कह दिया था। हालांकि, उन्होंने उस बयान को लेकर बाद में खेद जताते हुए माफी भी मांग ली थी।