उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने चुनाव याचिका खारिज करने के केंद्रीय गृह मंत्री नितिन गडकरी के आग्रह को शुक्रवार को अस्वीकार कर दिया। यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में गलत सूचना देने के आरोप में गडकरी के खिलाफ दायर चुनाव याचिका से जुड़ा है।

मुंबई हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति ए एस चंदूरकर की एकल पीठ ने नागपुर निवासी मोहम्मद नफीस खान द्वारा दायर चुनाव याचिका की सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया। मुंबई हाईकोर्ट ने मोहम्मद नफीस खान द्वारा दायर याचिका को यह उल्लेख करते हुए खारिज कर दिया कि यह तथ्यों का खुलासा करती है तथा गडकरी के चुनाव को चुनौती देने के लिए कार्रवाई का आवश्यक कारण प्रदान करती है।

अदालत ने हालांकि गडकरी के परिवार के सदस्यों की आय तथा उनके स्वामित्व वाली जमीन तथा चुनाव प्रक्रिया के तहत खर्च सहित कुछ आरोपों को खत्म कर दिया। न्यायमूर्ति चंदूरकर ने कहा कि चुनाव याचिका के दो बिन्दु-एक नागपुर में पूरी तरह गडकरी के स्वामित्व वाली जमीन तथा दूसरा-अपनी आय का स्रोत कृषि को घोषित करना खत्म किए जाने योग्य नहीं हैं।

साथ ही न्यायमूर्ति चंदूरकर ने कहा कि इसलिए चुनाव याचिका पर सुनवाई और निर्णय होना चाहिए। याचिका में नागपुर से लोकसभा सदस्य के रूप में गडकरी के निर्वाचन को निरस्त करने का आग्रह किया गया है।

नितिन गडकरी वर्तमान में महाराष्ट्र के नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं और केंद्र की मोदी सरकार में सड़क और राजमार्ग मंत्री भी हैं।