बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के अहमदनगर सीट से सांसद सुजय विखे पाटिल को फटकार लगायी है। पाटिल पर रेमडेसिविर के स्टॉक को दिल्ली से चुपके से खरीदने का आरोप है। अदालत ने कहा है कि उन्होंने जो रास्ता चुना है वो गलत है। साथ ही अदालत ने उन्हें रॉबिनहुड न बनने की हिदायत दी है।

न्यायमूर्ति रविंद्र घुगे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि एक गलत रास्ते को अपनाना अंतत: अनुचित करार दिया जाता है। रेमडेसिविर टीके का उपयोग और वितरण सभी के बीच समान अनुपात में किया जाना चाहिए, ना कि इस तरह। कोर्ट ने कहा कि हम केवल यह जानना चाहते हैं कि विखे पाटिल ने कैसे अनाधिकारिक और चुपके से रेमडेसिविर की शीशियां खरीदीं? कोर्ट ने कहा कि पूरे मामले की जांच किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए अदालत ने अहमदनगर के जिलाधिकारी को तलब किया है।

बताते चलें कि अहमद नगर दक्षिण के बीजेपी सांसद का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो एक चार्टर प्लेन से 10 हजार रेमडेसिविर लाते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो में वो खुद इस बात का दावा कर रहे थे।

उस वीडियो को आधार बनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ में एक याचिका दायर की गयी थी। अदालत से पाटिल के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की गयी थी। जनहित याचिका में अदालत से मांग की गयी थी कि उनके पास से इंजेक्शन को जब्त कर उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए। अदालत की तरफ से गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई की गयी।

बताते चलें कि गुरुवार को महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 66,159 नए मामले सामने आए। इस दौरान 771 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र भारत में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र में कोविड मरीजों के स्वस्थ्य होने की दर 83.69 प्रतिशत है। जबकि मृत्यू दर 1.5 प्रतिशत है। मुंबई में 4,174 नए मामले सामने आए और 82 मरीजों की मौत हुई है।