राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिग्गज कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर के खिलाफ मंगलवार (12 नंवबर, 2019) को जमानती वॉरंट जारी किया है। थरूर पर आरोप है कि वो मानहानि के एक मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक कोर्ट ने भाजपा नेता राजीव बब्बर की शिकायत के बाद थरूर के खिलाफ यह जमानती वॉरंट जारी किया।

गौरतलब है कि केरल से लोकसभा सांसद थरूर ने बीते साल बेंगलुरू लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा था, ‘पीएम मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं। आप उन्हें अपने हाथ से हटा नहीं सकते हैं और आप इसे चप्पल से भी मार नहीं सकते हैं।’

यहां देखें थरूर के बयान वाला वीडियो-

बता दें कि कोर्ट ने कांग्रेस नेता को अब 27 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। इसके अलावा उनपर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जानना चाहिए कि पूर्व में भाजपा राजीव बब्बर में थरूर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि कांग्रेस नेता के बयान से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, उनके बयान से देशभर के लाखों-करोड़ों शिव भक्तों की भावनाएं भी आहत हुईं।