Supreme Slams Assam Govt: विदेशी घोषित किए गए लोगों को निर्वासित न करने और उन्हें अनिश्चितकाल तक निरुद्ध केंद्रों (Detention Centres) में रखने पर सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने असम सरकार (Assam Government) को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने असम सरकार से पूछा कि क्या वह किसी मुहूर्त का इंतजार कर रही है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सरकार निरुद्ध केंद्रों में रह रहे 63 लोगों को दो सप्ताह के भीतर उनके देश वापस भेजना शुरू करे।
शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने असम के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि निर्वासन संभव नहीं था क्योंकि प्रवासियों ने अपने विदेशी पते का खुलासा नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को दो सप्ताह के भीतर हिरासत केंद्रों में रखे गए 63 लोगों को निर्वासित करने का निर्देश दिया।
बेंच ने क्या कहा?
जस्टिस अभय एस. ओका (Justice Abhay S Oka) और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां (Justice Ujjal Bhuyan) की बेंच ने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों के विदेशी होने की पुष्टि होते ही उन्हें तत्काल निर्वासित कर दिया जाना चाहिए। बेंच ने कहा कि आपने यह कहकर निर्वासन की प्रक्रिया शुरू करने से इनकार कर दिया कि उनके पता नहीं हैं। यह हमारी चिंता क्यों होनी चाहिए? आप उन्हें उनके देश भेज दें। क्या आप किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं?
असम में विदेशियों के लिए कई निरुद्ध केंद्र
बेंच ने असम सरकार की ओर से पेश वकील से कहा कि जब आप किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करते हैं, तो आपको अगला तार्किक कदम उठाना पड़ता है। आप उन्हें अनंतकाल तक निरुद्ध केंद्र में नहीं रख सकते। संविधान का अनुच्छेद 21 मौजूद है। असम में विदेशियों के लिए कई निरुद्ध केंद्र हैं। आपने कितने लोगों को निर्वासित किया है?
अनुपालन हलफनामा दाखिल करें
सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को निर्देश दिया कि वह निरुद्ध केंद्रों में रखे गए 63 लोगों को दो सप्ताह के भीतर निर्वासित करना शुरू करे और अनुपालन हलफनामा दाखिल करे। पीठ ने असम में विदेशी घोषित किए गए लोगों के निर्वासन और निरुद्ध केंद्रों में सुविधाओं से संबंधित याचिका पर सुनवाई की।
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