मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय ने पिछले महीने देश में फंसे प्रवासी मजूदरों की गणना करने का आदेश दिया था लेकिन उसके पास इससे संबंधित कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने एक आरटीआई (सूचना का अधिकार) कार्यकर्ता को यह जवाब दिया है।

राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल से जुड़े आवेदक वेंकटेश नायक ने कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर मुख्य श्रम आयुक्त ने आठ अप्रैल को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को तीन दिन के अंदर फंसे हुए मजदूरों की गणना करने का निर्देश दिया था, इसके बावजूद कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

आयुक्त की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया था कि लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर प्रभावित हुए हैं। इसमें कहा गया कि बहुत से प्रवासी मजदूर शरणस्थलों, राज्य सरकारों के राहत शिविरों, अपने कार्यस्थलों और कुछ समूहों में फंसे हुए हैं। ऐसे में तीन श्रेणियों के तहत प्रवासी मजदूरों की गणना किए जाने के आदेश दिए गए थे।
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नायक ने कहा कि आरटीआई आवेदन दायर करने से पहले करीब दो सप्ताह तक उन्होंने आंकड़े एकत्र करने की कार्यवाही के नतीजे घोषित होने का इंतजार किया।अपने आवेदन में उन्होंने राज्य के जिलों के नाम समेत वहां फंसे मजदूरों का आंकड़ा जानने की कोशिश की।

उन्होंने हर राज्य में परिपत्र की श्रेणियों के मुताबिक महिला और पुरुष प्रवासी मजदूरों की संख्या समेत अन्य सूचनाएं दिए जाने की मांग की थी। नायक को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी की ओर से मिले जवाब में सूचित किया गया कि अपेक्षित जानकारी के आधार पर ऐसा कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।

उन्होंने कहा कि श्रम विभाग की ओर से प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा एकत्र करने की कवायद शुरू करने के बावजूद संख्या उपलब्ध नहीं होना बेहद चिंताजनक है।नायक ने कहा, ”इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग करते हुए हुए मैंने केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष शिकायत दायर की है।”

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