Maharashtra Politics: पुणे लैंड डील मामले में अजित पवार के बेटे की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। विवादित डील को लेकर राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद फिर भी उन्हें झटके पर झटके लग रहे हैं। भले ही वह जमीन का करार रद्द हो गया लेकिन अब भी पार्थ पवार को इस सौदे को लेकर 42 करोड़ की रकम चुकानी होगी।

अजित पवार के बेटे की कंपनी अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी को लैंड सेल कैंसिल होने को लेकर अब दो गुना स्टांप शुल्क चुकाना होगा, जो करीब 42 करोड़ रुपये है। रजिस्ट्रेशन और स्टांप विभाग ने पार्थ पवार के रिश्ते के भाई और अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी के पार्टनर दिग्विजय अमरसिंह पाटिल को इसकी जानकारी दी है।

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देवेंद्र फड़नवीस बोले- कानून के तहत हो रही कार्रवाई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा है कि भूमि सौदा मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है और किसी को बचाने का कोई सवाल ही नहीं है। फड़नवीस से जब प्राथमिकी में पार्थ का नाम न होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हस्ताक्षरकर्ताओं और विक्रेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच में दोषी पाए जाने वालों पर मामला दर्ज किया जाएगा।

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सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने कहा है कि जो लोग यह भी नहीं समझते कि प्राथमिकी क्या होती है, वही लोग बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। जब प्राथमिकी दर्ज होती है, तो वह संबंधित पक्षों के खिलाफ दर्ज की जाती है। इस मामले में, प्राथमिकी कंपनी और उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की गई है।

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शरद पवार ने कहीं जांच की मांग

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने अपने पोते पार्थ पवार की कंपनी से कथित तौर पर जुड़े विवादास्पद भूमि सौदे की जांच का समर्थन किया। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मांग की कि राज्य सरकार पुणे और मुंबई में भूमि लेन-देन पर एक ‘श्वेतपत्र’ जारी करे तथा विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान इस मुद्दे पर पूरे दिन की चर्चा कराए।

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पंजीयन एवं स्टांप विभाग ने पार्थ पवार के रिश्ते के भाई और अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी के साझेदार दिग्विजय अमरसिंह पाटिल को सूचित किया है कि कंपनी को पहले की सात प्रतिशत स्टांप ड्यूटी (महाराष्ट्र स्टांप अधिनियम के तहत पांच प्रतिशत, एक प्रतिशत स्थानीय निकाय कर और एक प्रतिशत मेट्रो उपकर) का भुगतान करना होगा क्योंकि उसने यह दावा करके छूट मांगी थी कि भूमि पर एक डेटा सेंटर प्रस्तावित है।

पंजीयन एवं स्टांप विभाग ने पार्थ पवार के रिश्ते के भाई और अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी के साझेदार दिग्विजय अमरसिंह पाटिल को सूचित किया है कि कंपनी को पहले की सात प्रतिशत स्टांप ड्यूटी (महाराष्ट्र स्टांप अधिनियम के तहत पांच प्रतिशत, एक प्रतिशत स्थानीय निकाय कर और एक प्रतिशत मेट्रो उपकर) का भुगतान करना होगा क्योंकि उसने यह दावा करके छूट मांगी थी कि भूमि पर एक डेटा सेंटर प्रस्तावित है।

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