Liquor Policy Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ अपनी याचिका पर बहस करने के लिए अंतिम मौका दिया है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ये बात कही। कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में सुनवाई में देरी नहीं होगी। कोर्ट ने ईडी से कहा कि हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं। 10 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।

इस मामले में ईडी की ओर से पेश हुए और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू की ओर से स्थगन की मांग की, क्योंकि उस समय राजू सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे थे। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि ईडी पहले ही बिना किसी कारण के नौ बार स्थगन ले चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी मामले को अनावश्यक रूप से लंबा खींच रही है।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दायर ज़मानत याचिकाओं को रद्द करने का मामला वापस ले लिया गया है। हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं को रद्द करने का मामला भी वापस ले लिया गया है। सभी (आरोपियों) को ज़मानत मिल गई है। अब इसमें कुछ बचा नहीं है। क्या मैं चुना गया हूँ? यह राजनीतिक फ़ायदा है, और कुछ नहीं।

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केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च, 2024 को किया था गिरफ्तार

शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2024 में उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जो 1 जून 2024 तक वैध थी. 20 जून 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी, लेकिन ईडी की अपील पर हाईकोर्ट ने 25 जून 2024 को इसे स्थगित कर दिया।

वहीं, जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच को भेजते हुए अंतरिम जमानत बढ़ाई। इस मामले में अगली सनवाई 10 नवंबर को है।अगर ईडी अपनी दलीलें नहीं रख पाती, तो कोर्ट याचिका पर अंतिम फैसला ले सकता है।

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