पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर (Seema Haider) को लेकर शक गहराता जा रहा है। चार बच्चों के साथ दुबई और नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर पर पाकिस्तान का जासूस (Pakistani Spy) होने का शक है। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर, उसके बच्चों और प्रेमी सचिन से पूछताछ की है। ATS के अलावा अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी जासूसी वाला एंगल खंगाल रही हैं।
यूपी पुलिस ने क्या बताया?
इसी बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहली बार सीमा हैदर (Seema Haider News) पर सार्वजनिक बयान दिया है। राज्य के एडीजी (लॉ एंड आर्डर) प्रशांत कुमार से जब पूछा गया कि क्या सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है? तो उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी कुछ कहना ठीक नहीं है। चूंकि यह मामला दो देशों के बीच का है, ऐसे में जब तक पर्याप्त सबूत नहीं मिल जाते हैं तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। प्रशांत कुमार से जब पूछा गया कि क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने (डिपोर्ट करने) की तैयारी चल रही है तो उन्होंने कहा कि कानून के हिसाब से कार्यवाही की जाएगी।
सीमा हैदर पर क्यों जासूसी का शक?
सीमा हैदर और सचिन की कहानी दिलचस्प है। कराची की रहने वाली सीमा हैदर का दावा है कि लॉकडाउन के दौरान पबजी खेलते हुए उनकी ऑनलाइन, ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन से मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हुई। फिर इसी साल मार्च में सीमा और सचिन नेपाल में मिले। इस मुलाकात के बाद सीमा वापस पाकिस्तान लौट गईं। फिर कुछ दिनों बाद अपने चारों बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते सचिन के पास भारत आ गईं।
1- धड़ल्ले से हिंदी बोलने वाली सीमा हैदर ने यूपी ATS से पूछताछ में अपनी उम्र 30 साल बताई है, लेकिन जो पहचान पत्र दिखाया है उसमें उसकी जन्म की तारीख 1 जनवरी 2002 दर्ज है।
2- यूपी पुलिस के मुताबिक सीमा हैदर के पास से कथित तौर पर कुल 6 पासपोर्ट मिले हैं, जिनमें जन्म की तारीख अलग-अलग दर्ज है। इससे भी जासूस होने का शक गहरा गया है।
3- सीमा हैदर का भाई पाकिस्तानी सेना में है। हालांकि सीमा लगातार कहती रही हैं कि वह अपने भाई से किसी तरह के संपर्क में नहीं हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि कहीं सीमा को भारत भेजने के पीछे उसका भाई या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ तो नहीं है। दावा यह भी किया जा रहा है कि सीमा के एक चाचा भी पाकिस्तानी आर्मी में हैं।
4- मीडिया से बातचीत में सीमा हैदर ने दावा किया कि उसकी गुलाम हैदर (पाकिस्तानी पति) से जबरन शादी कराई गई थी। लेकिन गुलाम हैदर का कहना है कि दोनों की लव मैरिज हुई थी। सोशल मीडिया पर एक हलफनामा भी वायरल हो रहा है, जिसमें सीमा और गुलाम की आपसी रजामंदी से शादी की बात है।
5- भारत आने से पहले सीमा और सचिन नेपाल के जिस होटल में रुके थे, वहां भी असली नाम नहीं बताया था। दावा है कि सीमा ने सचिन से पहले, सोशल मीडिया के जरिये कई अन्य भारतीयों से संपर्क का प्रयास किया था।
जासूसी में क्या सजा?
चूंकि सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत से पाकिस्तान आई हैं, इसलिये सुरक्षा एजेंसियां उन्हें वापस पाकिस्तान भेज सकती हैं। जासूस साबित होने पर सजा भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आदर्श तिवारी Jansatta.com से बातचीत में कहते हैं कि भारत में यदि कोई जासूसी करते पकड़ा जाता है तो उसपर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 (Official Secrets Act 1923) के तहत कार्रवाई होती है।
इस कानून के सेक्शन 3 में जासूसी में पकड़े गए आरोपी को 14 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन 14 साल की सजा तभी होती है जब जासूसी रक्षा (जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी आती है) से जुड़े मामलों की हो। अन्यथा 3 साल तक की सजा हो सकती है।
Official Secrets Act 1923 के सेक्शन 4 में कहा गया है कि यदि संबंधित आरोपी की विदेश के किसी जासूस से किसी भी तरह की बातचीत हुई है तो वह जासूसी का सबूत माना जाएगा। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के सेक्शन 10 में जासूस को संरक्षण देने वालों को भी 3 साल तक की सजा का प्रावधान है।
देशद्रोह का भी मुकदमा
एडवोकेट आदर्श तिवारी कहते हैं कि जासूसी के आरोप में पकड़े गए शख़्स पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के साथ-साथ आईपीसी के सेक्शन 124 A (देशद्रोह कानून) के तहत भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है।