Coronavirus: भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। कुल पॉजिटिव केसेज की संख्या एक लाख पार कर गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि घरेलू उड़ान सेवाएं 25 मई से फिर शुरू हो जाएंगी। उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है। घरेलू उड़ान सेवाएं दोबारा शुरू होने के मद्देनजर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (AAI) ने एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है और बताया है कि यात्रा के लिए क्या-क्या जरूरी होगा और किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें एंट्री गेट पर सघन जांच से लेकर आरोग्य सेतु एप रखने की अनिवार्यता जैसी बातें शामिल हैं। आइये जानते हैं, गाइडलाइन की मुख्य बातें…
1. उड़ान से पहले एंट्री गेट पर CISF सघन जांच करेगी। फोन में आरोग्य सेतु एप रखना अनिवार्य है। हालांकि 14 साल से कम उम्र के लोगों को इससे छूट दी गई है।
2. एयरपोर्ट में दाखिल होने से पहले सभी पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग होगी और जिनमें कोरोना के लक्षण दिखेंगे, उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी।
4. चेक-इन करते समय साथ में एक बैगेज ले जाने की अनुमति होगी, जिसका वजन 20 किलो से कम होना चाहिए। केबिन में बैग लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी।
5. फ्लाइट में खाना नहीं दिया जाएगा। डिस्पोजेबल कप या बोतल में पानी दिया जाएगा।
6. जिस यात्री को बुखार होगा या फिर शरीर का तापमान अधिक होगा, उन्हें यात्रा करने से रोक दिया जाएगा।
7. सभी यात्रियों को हर समय मास्क और ग्लव्स पहने रखना जरूरी होगा। इसके अलावा साथ में सैनेटाइजर की बोतल भी रखनी होगी।
It shall be verified by the Central Industrial Security Force/Airport staff at the entry gate. However, Aarogya Setu is not mandatory for children below the age of 14 years: Airports Authority of India (AAI) https://t.co/4X1GGDipDx
— ANI (@ANI) May 21, 2020
8. यात्रियों को कम से कम चार फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी।
9. सिर्फ वेब चेकइन की सुविधा होगी और बोर्डिंग पास का प्रिंट साथ लाना होगा।
10. जिनकी फ्लाइट छह घंटे के अंदर उड़ान भरने वाली होगी, एयरपोर्ट के अंदर आने की इजाजत सिर्फ उन्हीं यात्रियों को दी जाएगी।
11. अगर किसी यात्री या स्टाफ में कोई लक्षण दिखाई देता है या आरोग्य सेतु एप पर उसे ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है तो ऐसे व्यक्ति को एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में दाखिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
