मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य की 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होने हैं, वहीं वोटों की गिनती 3 दिसंबर 2023 को की जाएगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाल दी है। कांग्रेस ने सभी 230 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि भाजपा ने अब तक 228 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। चुनाव की सरगर्मी के बीच जबलपुर की सिहोरा सीट पर कांग्रेस के लिए परेशानी बढ़ सकती है।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आगामी विधानसभा चुनाव में जबलपुर के सिहोरा सुरक्षित सीट से कांग्रेस की आदिवासी उम्मीदवार एकता ठाकुर के जाति प्रमाण पत्र के लिए राज्य को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता की जांच करने का निर्देश अधिकारियों को देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। ठाकुर मध्य प्रदेश में कांग्रेस द्वारा मैदान में उतारी गई 30 महिला उम्मीदवारों में से एक हैं जबकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 230 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में 28 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है।

कांग्रेस ने मैदान में 30 महिला उम्मीदवार उतारीं

कांग्रेस ने जहां सभी 230 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि भाजपा ने अब तक 228 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। सिहोरा सीट अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के लिए आरक्षित है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल पीठ ने बुधवार को ठाकुर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया।

कांग्रेस उम्मीदवार के आदिवासी जाति प्रमाण पत्र की जांच के निर्देश

याचिकाकर्ताओं के वकील रोहित पैगवार ने न्यूज एजेंसी को बताया, “जबलपुर जिले के कुंडम तहसील के एक आदिवासी समुदाय की रेणुका बाई और नवल सिंह बरकड़े ने अपनी याचिका में राज्य सरकार और अन्य को कांग्रेस उम्मीदवार एकता ठाकुर के आदिवासी जाति प्रमाण पत्र की वास्तविकता की जांच करने के निर्देश देने का अनुरोध किया है।”

याचिकाकर्ताओं ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत एकता ठाकुर को जाति प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित दस्तावेज मांगे। उन्होंने कहा कि लेकिन संबंधित विभाग के पास ये कागजात उपलब्ध नहीं होने के आधार पर उन्हें दस्तावेज देने से इनकार कर दिया गया। पैगवार ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने संबंधित अधिकारियों से शिकायत की है लेकिन उनकी कार्रवाई का इंतजार है। अदालत ने एकता ठाकुर, राज्य सरकार, जबलपुर जिला कलेक्टर, शाहपुरा और पाटन (जबलपुर) के उपविभागीय अधिकारी और अतिरिक्त कलेक्टर (ग्रामीण) जबलपुर को नोटिस जारी किए।