नीट पीजी काउंसलिंग के तीसरे राउंड की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट 14 फरवरी 2025, शुक्रवार को अहम सुनवाई करेगा। इससे पहले हाईकोर्ट ने गुरुवार को भी इस मामले में सुनवाई की और डिफेंड (प्रतिवादियों) को नोटिस जारी किया। ये नोटिस नीट पीजी काउंसलिंग बोर्ड 2024 के अध्यक्ष और राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशक को जारी किए गए। जस्टिस समीर जैन की बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई 14 फरवरी के लिए निर्धारित की।

MBBS डॉक्टर ने दायर की याचिका

बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट में एमबीबीएस डॉक्टर की ओर से याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता ने नीट-पीजी 2024 परीक्षा दी थी और काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग भी लिया है। याचिकाकर्ताओं की वकील तन्वी दुबे ने बताया कि सीटों का आवंटन 15 फरवरी को किया जाएगा इसलिए अदालत ने मामले की सुनवाई शुक्रवार के लिए रखी है।

याचिकाकर्ता की वकील तन्वी दुबे ने कहा है कि इस याचिका के जरिए हमारी मुख्य शिकायत यही है कि तीसरे राउंड के बाद जो सीटें खाली रह गईं थीं उन्हें सभी नीट पीजी 2024 योग्य उम्मीदवारों के लिए नहीं खोला गया जिनके पास आवंटन प्रक्रिया के तीसरे राउंड में MBBS की डिग्री है। उन्होंने कहा कि याचिका दाखिल करने वाला एक होनहार उम्मीदवार है जिन्हें राज्य काउंसलिंग के तीसरे राउंड के बाद खाली सीट मिल जाती। हालांकि उन्हें या तो ये सीट मिल नहीं रही या वो सीट बहुत ज्यादा कीमत पर मिल रही है।

तन्वी दुबे ने कहा है कि याचिकाकर्ता को इस बात का दुख है कि राज्य की खाली सीटें अब सीधे स्ट्रे राउंड में चली जाएंगी जिनमें वह नियमों के अनुसार भाग लेने के लिए अयोग्य हैं। उन्होंने कहा कि उक्त सीटें बहुत कम रैंक वाले उम्मीदवारों को आवंटित की जाएंगी जिससे असमानता की स्थिति पैदा होगी।