उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में लॉ स्टूडेंट से रेप के मामले में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद 40 दिन से जेल में बंद है। चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी है। फिलहाल उनकी सुनवाई 8 नवंबर तक टाल दी है। अदालत की तरफ से कोई राहत नहीं मिलने की वजह से अब अगली सुनवाई तक उन्हें जेल में ही रहना होगा।

स्वामी को है स्किन की बीमारी: बता दें कि बुधवार (31 अक्टूबर) को चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने उन्हें निर्दोष बताया। वकीलों ने दावा किया कि चिन्मयानंद को फंसाया जा रहा है। मालिश कराने वाली बात पर वकील ने कहा कि उन्हें स्किन की बीमारी है, जिसके लिए वह मालिश कराते थे। छात्रा से मालिश के लिए उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि छात्रा के परिवार वाले उनके आश्रम में काफी दिनों से आते थे। वकिल ने मालिश के बारे में बताते हुए डॉक्टर के पर्चे भी अदालत में सबूते के तौर पर पेश किए है।

Hindi News Today, 31 October 2019 LIVE Updates: देश-दुनिया की हर खबर पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

मालिश के लिए लड़की को क्यों चुना?: पीड़ित छात्रा के वकील ने इस बात का विरोध करते हुए कहा कि यदि डॉक्टर ने चिन्मयानंद को मालिश के लिए बोला था तो मालिश के वक्त पूरे कपड़े निकालने की क्या जरूरत थी? साथ ही मालिश के लिए लड़की को क्यों चुना गया? यह काम आश्रम में मौजूद किसी नौकर या सेवादार से भी कराया जा सकता था। इस पर चिन्मयानंद के वकील ने कोई जवाब नहीं दिया।

कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब: स्वामी चिन्मयानंद के वकील की दलील पर पीड़ित छात्रा के वकील ने कड़ा एतराज जताया। उन्होंने अपना जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा। पीड़ित छात्रा की तरफ से जमानत याचिका का विरोध करते हुए इस घटना की सही जानकारी और तथ्य पेश किए गए हैं। पीड़िता के वकील ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता ने दिल्ली के लोधी रोड थाने में एक तहरीर 5 सितंबर 2019 को दी थी। कोर्ट ने पीड़िता को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का समय देते हुए सुनवाई की तारीख 8 नवंबर तय की है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से भी जवाब दाखिल करने को कहा। यूपी सरकार ने छात्रा और चिन्मयानंद दोनों तरफ से अपराध होने की बात कही है।

छात्रा के पिता पर अवैध वसूली का केस दर्ज: हाईकोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से मैजिस्ट्रेटी बयान की प्रमाणित कॉपी पेश करने की बात कही है। वहीं, चिन्मयानंद और छात्रा दोनों की ही दलीलें बुधवार तक पूरी नहीं हो सकीं। मामले की सुनवाई के दौरान चिन्मयानंद की तरफ से शिकायतकर्ता छात्रा और उसके परिवार वालों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। चिन्मयानंद के वकील ने बताया कि छात्रा के पिता पर अवैध वसूली के 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल है।

28 नवंबर को होगी अगली सुनवाई: गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच में हुई। इस मामले में शिकायतकर्ता एलएलएम छात्रा की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में 6 नवंबर को सुनवाई होनी है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी जांच की मॉनिटरिंग कर रही डिविजन बेंच में 28 नवंबर को सुनवाई होगी।