पाकिस्तान की एक एंटी टेरर कोर्ट ने 2008 के मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता और जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद के घर के बाहर पिछले साल हुए कार बम विस्फोट में तीन और संदिग्धों को दोषी करार दिया है। पिछले साल सईद के घर के बाहर इस विस्फोट की घटना में तीन लोग मारे गये थे।

एंटी टेरर कोर्ट ने तीन को दिया दोषी करार

पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग (सीटीडी) के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि अभियोजकों ने कार बम विस्फोट में संदिग्ध समीउल हक (मास्टरमाइंड), अजीज अकबर और हमले को अंजाम देने वाले नवीद अख्तर को अदालत ने दोषी घोषित किया है।

बम ब्लास्ट के संदिग्धों ने नहीं कबूल किया गुनाह

आतंकवाद निरोधक विभाग के अधिकारी ने कहा कि कड़ी सुरक्षा के बीच लाए गए संदिग्धों ने अदालत के सामने लाया गया लेकिन उन्होंने गुनाह कबूल नहीं किया। अधिकारी के मुताबिक, पाकिस्तान के एंटी टेरर कोर्ट लाहौर ने अभियोजन पक्ष को चार अक्टूबर को उनके सामने घटना के गवाहों को पेश करने का निर्देश दिया है।

जनवरी में चार संदिग्धों को सुनाई गई थी मौत की सजा

एंटी टेरर कोर्ट ने इसी साल जनवरी में चार संदिग्धों को मौत की सजा सुनाई थी। लाहौर की एंटी टेरर कोर्ट के जज अरशद हुसैन ने इस मामले में प्रतिबंधित तहरीक-ए- तालिबान पाकिस्तान के ईद गुल, पीटर पाल डेविड, सज्जाद शाह और जियाउल्लाह को मौत की सजा सुनाई थी। इसी मामले में एक महिला आयशा बीबी को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। बम धमाकों में आरोप था कि ईद गुल ने पीटर पाल की कार में बम लगाया था। जबकि सज्जाद, जियाउल्लाह और आयशा ने भी धमाके को अंजाम देने में मदद की थी। अभियोजन पक्ष ने इन पांच दोषियों के खिलाफ 56 गवाह पेश किए थे।

कोट लखपत जेल में बंद है आतंक का आका

हाफिज सईद का संगठन जमात-उद-दावा प्रतिबंधित है और अमेरिका ने हाफिज पर एक करोड़ डॉलर का इनाम रखा है। साथ ही हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है। बताया जाता है कि 2008 के मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता और जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद कोट लखपत जेल में बंद है।