उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के थाना कवि नगर इलाके में बीते दिनों एक छोटे बच्चे के धर्मांतरण का मामला सामने आया था। इस संबंध में एक ट्वीट भी किया गया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और फिर पुलिस ने कार्रवाई की बात की थी। अब उसी मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।

इस मामले में एक युवक ने ट्वीट कर बताया था कि अनाथ हिंदू बच्चे का जबरन खतना कराकर धर्म परिवर्तन कराया गया है। अब गाजियाबाद के लोहा मंडी से सामने आई इस घटना में आरोपी उमर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया है और बच्चे को बालगृह में रखा गया है। बताया जा रहा है कि एक हिंदू बच्चे को मुस्लिम परिवार ने गोद लिया था, लेकिन गोद लेने की प्रक्रिया भी अवैध थी।

पुलिस के मुताबिक, करीब आठ साल की उम्र वाले बच्चे ने पूछताछ में अपनी दर्द भरी कहानी बताई है। बच्चा मूलतः बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला है। उसने बताया कि जब वह छोटा था तभी उसकी मां की एक हादसे में मौत हो गई थी और पिता अब इस दुनिया में हैं भी या नहीं, इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। बच्चे के मुताबिक, उसकी परवरिश मां की दोस्त रही महिला सोनी और उसके पति मिथलेश ने की है।

मिथलेश और सोनी नाम के दंपति गाजियाबाद की लोहा मंडी में काम करते हैं और पास में ही रहते भी हैं। इसी लोहा मंडी में काम करने वाले उमर मोहम्मद ने बीते अप्रैल में बच्चे को गोद लिया था। उमर ने जुल्फिकार शख्स के जरिये बच्चे को गोद लिया था और 50 हजार के स्टांप पर पूरी प्रक्रिया को दर्ज कराने की बात कही गई थी। गोद लेने के बाद उमर अपनी बीवी और बच्चे के साथ अपने घर बुलंदशहर चला गया।

पुलिस ने बताया कि, बुलंदशहर ले जाने के बाद ही बच्चे के साथ ज्यादती की गई। जब बच्चा कुछ समय बाद वापस लोहा मंडी आया तो राजेश नाम के शख्स ने बच्चे से बात की, जिससे मामला खुलकर सामने आ गया। राजेश ने ही वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लिया था। इस मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने बच्चे को बरामद कर आरोपी उमर मोहम्मद को गिरफ्त में ले लिया था।

अब इस मामले में गाजियाबाद पुलिस ने बच्चे का पालन-पोषण करने वाले मिथलेश, सोनी, उमर मोहम्मद, बबली और जुल्फिकार के खिलाफ सम्बंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि गोद लेने की प्रक्रिया में यदि हमें पैसे के लेनदेन के बारे में जानकारी मिलती है तो बाल तस्करी की धाराएं भी जोड़ दी जाएंगी।