Abbas Ansari Last location found in Punjab: यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की लास्ट लोकेशन पंजाब मिली है, जो कि बीते कई महीनों से फरार चल रहा है। अब्बास अंसारी शस्त्र लाइसेंस मामले में आरोपी है और उसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। पुलिस कई महीनों से अब्बास अंसारी की तालश में जुटी है।

अब्बास को MP/MLA कोर्ट ने घोषित कर रखा है भगोड़ा

अब्बास अंसारी 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में सुभासपा के टिकट पर अपने पिता की सीट मऊ सदर से चुनाव जीतकर विधायक बना था। शस्त्र लाइसेंस मामले में आरोपी अब्बास अंसारी को 25 अगस्त को अदालत में सरेंडर करना था। अब्बास अंसारी के तय तारीख पर सरेंडर नहीं करने पर एमपी/एमएलए कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। तभी से अब्बास अंसारी फरार है।

2019 में दर्ज हुआ था शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग का मामला

अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने 12 अक्टूबर 2019 को शस्त्र लाइसेंस को लेकर एक मामला दर्ज किया था। शस्त्र लाइसेंस मामले में अब्बास अंसारी पर आरोप है कि उसने लखनऊ पुलिस को बिना जानकारी दिए लाइसेंस को नई दिल्ली ट्रांसफर करा लिए। इसी के चलते कोर्ट ने अब्बास के खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके अलावा, अब्बास पर फर्जीवाड़ा कर एक ही लाइसेंस पर कई और हथियार लेने का भी आरोप है।

अब्बास के खिलाफ जारी हुआ था NBW, जमानत याचिका हो गई थी खारिज

इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने धारा 467, 468, 471, 420 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। लखनऊ में पीएमएलए कोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग के मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

विधायक अब्बास पर दर्ज हैं कई मामले

मऊ (सदर) के विधायक अब्बास पर आर्म्स एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) सहित अन्य मामले दर्ज हैं। पुलिस अब्बास अंसारी को गिरफ्तार करने के लिए यूपी के साथ दिल्ली, राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्यों में तलाश कर रही है, जबकि मुख्तार अंसारी के खिलाफ 40 से अधिक मामले दर्ज हैं और हाल ही में जेलर को धमकाने के मामले में उसे सात साल की सजा सुनाई गई है।