Gujarat Crime News: गुजरात आतंकवाद विरोधी दस्ते (Gujarat ATS) को प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत (ISKP) के तीन कथित सदस्यों को 1 जुलाई तक और हिरासत में लेने की अनुमति दे दी गई। एजेंसी के अनुरोध के बाद गुरुवार को गुजरात की एक अदालत ने यह फैसला दिया है। कथित तौर पर भारत से अफगानिस्तान जाने की योजना बना रहे आरोपियों ने खुरासान में आतंकी हमले की योजना बनाई थी। उन्हें पहले पोरबंदर अदालत ने 22 जून तक गुजरात एटीएस की हिरासत में भेज दिया था।

आईएसकेपी मॉड्यूल मामले में मुख्य आरोपी हैं तीनों संदिग्ध आतंकी

गुजरात एटीएस के एक अधिकारी ने कहा कि 22 वर्षीय उबैद नासिर मीर, 34 वर्षीय सुमेराबेन मालेक और 30 वर्षीय जुबैर अहमद मुंशी की हिरासत एक जुलाई तक बढ़ा दी गई है। ये तीनों आईएसकेपी मॉड्यूल मामले में मुख्य आरोपी हैं। एटीएस के मुताबिक, जुबैर अहमद मुंशी कश्मीर में आईएसकेपी मॉड्यूल की बैठकें आयोजित करने में शामिल था और हैंडलर्स के संपर्क में भी था। इनके पास से कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं।

तीनों मुख्य आरोपी ने अब तक नहीं किया पूरी साजिश का खुलासा

एटीएस अधिकारी ने कहा, “हमारा मानना ​​है कि ये तीनों मुख्य आरोपी हैं और उन्होंने अब तक पूरी कहानी का खुलासा नहीं किया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके संचालक सोशल मीडिया और अन्य जगहों से गायब हो गए हैं।” उबैद और दो अन्य आरोपियों 22 साल के हनान स्वाल और 21 साल के मोहम्मद हाजिम को गुजरात एटीएस ने पोरबंदर रेलवे स्टेशन से पकड़ा और पूछताछ के बाद 9 जून को गिरफ्तार किया था। वहीं सुमेराबेन को उसके सूरत निवास से पकड़ा गया और 10 जून को गिरफ्तार किया गया था।

एटीएस पुलिस स्टेशन में चारों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज

एटीएस के अनुसार, चारों आरोपियों ने अबू हमजा नाम के व्यक्ति को हैंडलर बताया था और जिसने उन सबको कट्टरपंथी बनाया था। एटीएस पुलिस स्टेशन में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत अपराध और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आपराधिक साजिश के लिए मामला दर्ज किया गया था। गुजरात एटीएस अन्य राज्यों में इनसे जुड़ें सुराग तलाश रही है।

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