उत्तर प्रदेश के नोएडा के एक मैरिज हॉल में आतिशबाजी करने के आरोप में दुल्हा और उसके माता पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि प्रतिबंधों के बावजूद हुई आतिबाजी के बाद पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। यह घटना गुरुवार (14 नवंबर) को सेक्टर 51 स्थित वेडिंग विला के एक विवाह समारोह के दौरान घटी है। पुलिस के अनुसार, उन्हें मौके पर आतिशबाजी के खोखे भी मिला है। बता दें कि राज्य में सरकार ने इस तरह की आतिबाजी पर प्रतिबंध लगा रखा है। यह मामला इन नियमों के उल्लंघन पर दर्ज किया गया है।
बरात के दौरान की थी जमकर आतिशबाजीः नगर मजिस्ट्रेट शैलेंद्र मिश्रा ने शुक्रवार (15 नवंबर) को बताया कि वेडिंग विला में 14 नवंबर को बरौला गांव निवासी चौधरी योगेंद्र बैसोया और मुनेश के बेटे आकाश की शादी थी। शादी के दौरान बरात चढ़त के समय वर पक्ष ने प्रतिबंध होने के बावजूद जमकर आतिशबाजी की। पुलिस को मौके से खोखे भी मिले हैं।
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एनजीटी के नियमों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाईः मामले में बयान देते हुए शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची को जांच में पता चला कि 6060 स्काई बम की क्षमता वाले चार खोखे मौके पर पड़े हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने चारों खोखो को कब्जे में ले लिया है। इस मामले में दूल्हा आकाश, उसके पिता जोगेंद्र बसोया तथा माता मुनेश के खिलाफ एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि इन पर धारा 15 ईपी एक्ट 1986 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सभी आरोपी फरारः अधिकारी ने यह भी बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं इस घटना के बाद सभी आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है। अधिकारी ने आगे बताया कि एनजीटी के नियमों के उल्लंघन पर 5 साल की सजा और एक लाख जुर्माने का प्रावधान है। इससे यह साफ होता है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें यह सजा मिल सकती है।