झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने भाजपा के पूर्व विधायक पुटकर हेम्ब्रोम की पत्नी मलाया हेम्ब्रोम को नकली नोट बांटने के मामले में चार साल जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने पूर्व भाजपा विधायक की पत्नी पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
पूर्व BJP विधायक की पत्नी हैं मलाया हेम्ब्रोम
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के जज सूर्यभूषण ओझा ने इस मामले में बुधवार को मलाया हेमब्रोम को चार साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। झारखंड के पुटकर हेमब्रोम चाईबासा के पूर्व विधायक हैं और मलाया उनकी दूसरी पत्नी हैं।
स्थानीय महिला दुकानदार ने दर्ज कराया था केस
मलाया के खिलाफ मटकाम्हाटू गांव की रहने वाली जयंती देवगाम ने सितंबर, 2020 में मुफस्सिल थाने में मामला दर्ज कराया था। जयंती ने अपने बयान में आरोप लगाया था कि मलाया ने उनकी दुकान से 1,600 रुपए का सामान खरीदा और उन्हें 2,000 रुपए का नकली नोट दिया था।
SBI ने भी नहीं किया जमा
जयंती जब अपने नजदीकी बैंक एसबीआई (SBI) में इसे जमा कराने गई तो नोट नहीं लिया गया। अगले दिन जब जयंती ने जब एक दूसरे स्थानीय दुकानदार को यही नोट दिया तो उसने भी इसे लेने से मना कर दिया था। जयंती देवगाम की शिकायत के मुताबिक, जब उसने मलाया को इस नोट के बारे बताया तो उसने (मलाया) कथित तौर पर उस पर चाकू से हमला कर दिया।
दिल्ली से 500 रुपए में खरीदा था नोट
इस घटना के वक्त मलाया हेम्ब्रोम को इलाके से गुजर रही एक पुलिस गश्ती दल ने नकली नोट के साथ गिरफ्तार कर लिया था। अधिकारियों ने इस घटनाक्रम के बारे में कहा कि पूछताछ में मलाया हेमब्रोम ने बताया कि उन्होंने दिल्ली से 500 रुपये में इस नकली नोट को खरीदा था। बाद में मलाया ने इसे स्थानीय इलाके में बांटने की कोशिश की थी।