GST 2.0 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने हाल ही में आयोजित बैठक में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) में बड़े बदलाव की घोषणा की थी। ये सुधार 22 सितंबर 2025 लागू हो गए है। सोमवार को उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि करों में कटौती लागू होने के बाद से सरकार की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) को GST से संबंधित हजारों शिकायतें मिली हैं।
GST सुधार लागू होने के बाद मिली हजारों शिकायतें
खरे ने एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से कहा, ‘हमें अब तक 3,000 उपभोक्ता शिकायतें प्राप्त हुई हैं। हम उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए CBIC (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड) को भेज रहे हैं।’
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मंत्रालय रख रहा है कड़ी निगरानी
खरे ने कहा कि उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय उन मामलों पर कड़ी निगरानी रख रहा है जहां गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को देने से बचने के लिए भ्रामक प्रथाओं के जरिए उपभोक्ताओं को धोखा दिया जा रहा है।
AI का कर रहे इस्तेमाल
खरे ने कहा कि मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों में शिकायतों की स्पष्ट जानकारी हासिल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ‘चैटबॉट’ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है।
खुदरा विक्रेताओं के जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पूरी तरह से नहीं पहुंचाने से जुड़ी चिंताओं के बीच शिकायत प्रणाली का रुख किया गया। इसके कारण सरकार को अपनी निगरानी प्रणाली को मजबूत भी करना पड़ा है।
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क्या है जीएसटी?
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) एक अप्रत्यक्ष कर है। 1 जुलाई 2017 को इस टैक्स को पूरे भारत में लागू किया गया था। ‘वस्तु एवं सेवा कर’ को देश के संविधान में 122वें संशोधन विधेयक के जरिए लाया गया। बता दें कि दुनियाभर के 150 से ज्यादा देशों में ऐसा ही टैक्स सिस्टम लागू है।
भाषा के इनपुट के साथ