अब यदि आप डाकघर की किसी भी बचत योजना से जुड़ते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई या फिर तमाम तरह के फॉर्म भरने का झंझट नहीं होगा। डाक विभाग ने अब सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ स्कीम, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट समेत तमाम स्कीमों के लिए एक ही कॉमन फॉर्म जारी किया है। विभाग की ओर से 15 अप्रैल को जारी किए गए सर्कुलर में इस बात की जानकारी दी गई है। यहां यह बात ध्यान देना जरूरी है कि दिसंबर, 2019 में ही वित्त मंत्रालय ने नियमों में बदलाव किया था और हर सेविंग स्कीम के लिए अलग फॉर्म जारी किया था। इसके चलते डाक घरों में समस्या पैदा हो रही थी क्योंकि इन्हें अलग-अलग प्रिंट कराने, खरीदने और हर समय उनकी उपलब्धता होना चुनौती थी।
ऐसे में डाक विभाग की ओर से अब सभी स्कीमों के लिए एक कॉमन फॉर्म के प्रावधान का ही फैसला लिया गया है। इससे किसी भी स्कीम के लिए सभी डाक घरों में फॉर्म की हर समय उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। हालांकि इस सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि पहले से प्रचलित अलग-अलग फॉर्म भरकर जमाकर्ता सौंपता है तो उन्हें भी स्वीकार किया जाएगा। इसे फॉर्म संख्या SB 103 कहा जाएगा। इसके अलावा किसी भी योजना को बंद करने के लिए भी अब एक कॉमन फॉर्म SB-7A की ही जरूरत होगी। सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटिजंस सेविंग्स स्कीम से लेकर अन्य सभी योजनाओं तक की मेच्योरिटी के बाद फॉर्म SB-7A के जरिए ही उन्हें बंद किया जा सकेगा।
किसी भी स्कीम को बंद करने के लिए भी होगा एक ही फॉर्म: इसके अलावा यदि समय से पहले ही आप पीपीएफ, सुकन्या समेत डाकघर की किसी भी बचत योजना को बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए SB-7B फॉर्म भरना होगा। पीपीएफ खाते समेत सुकन्या समृद्धि योजना जैसी तमाम योजनाओं से लोन लेने या फिर निकासी के लिए SB-7C फॉर्म भरना होगा। सुकन्या समेत तमाम योजनाओं के मेच्योरिटी पीरियड को बढ़ाने के लिए भी अब एक ही फॉर्म भरना जरूरी होगा।
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