भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बैंक का लाइसेंस रद्द करने जा रहा है। यह बैंक 22 सितंबर 2022 से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 अगस्त, 2022 के आदेश द्वारा, 10 अगस्त, 2022 को रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
आरबीआई ने अपने एक बयान में कहा कि 12 सितंबर, 2017 के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के तहत रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे के लाइसेंस को रद्द करने का प्रस्ताव 10 अगस्त, 2022 से छह सप्ताह के बाद प्रभावी हो जाएगा। आरबीआई ने कहा कि बैंक 22 सितंबर, 2022 से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा।
सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी बैंक को बंद करने और इसके लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 अगस्त 2022 को जारी एक निर्देश में कहा, निर्देशों की वैधता समय-समय पर 31 अगस्त, 2022 तक बढ़ाई गई थी, लेकिन अब इस बैंम का अब लाइसेंस रद्द किया जा रहा है।
ग्राहकों के लिए आरबीआई की ओर से कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35A की उप धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निर्देश देता है कि 26 अगस्त 2022 के निर्देश 22 सितंबर, 2022 तक बैंक पर लागू रहेंगे। यानी कि इस बैंक के तहत अगर आपका पैसा है तो आरबीआई के नियमों के अनुसार, खाते से पैसा रिकवर किया जा सकेगा, इसके लिए आपको बैंक से संपर्क करना होगा।
आरबीआई ने निर्देशों में कहा कि निर्देश के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। 26 अगस्त, 2022 के निर्देश की एक प्रति उपरोक्त विस्तार को सूचित करने के लिए बैंक के परिसर में जनता के अवलोकन के लिए प्रदर्शित की गई है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत जारी किया गया।