डाक विभाग ने बड़ी राहत देते हुए पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आवर्ती जमा यानी आरडी और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत तय अवधि के दौरान न्यूनतम जमा राशि न डालने पर पेनल्टी को खत्म कर दिया है। एक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इन योजनाओं के तहत तय न्यूनतम राशि जमा करनी होती है। हालांकि इस साल 25 मार्च से 14 अप्रैल तक सरकार कोरोना के संकट के चलते लॉकडाउन का फैसला लिया है। ऐसी स्थिति में डाकघर ने इन योजनाओं की जमा को लेकर ग्राहकों यह छूट देने का फैसला लिया है। अब डाकघर से इन योजनाओं को लेने वाले ग्राहक 30 जून तक न्यूनतम जमा राशि बना किसी पेनल्टी के ही जमा करा सकते हैं।
बता दें कि पीपीएफ योजना के तहत किसी भी पॉलिसी होल्डर को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 रुपये जमा कराना होता है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कम से कम 250 रुपये सालाना जमा कराया जाना जरूरी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने इन सभी निवेश योजनाओं में 30 जून तक किए गए इन्वेस्टमेंट को वित्तीय वर्ष 2019-20 के आईटी रिटर्न में दिखाने की छूट दे दी है।
डाकघर की स्कीमों में न्यूनतम रकम भी न जमा करा पाने वालों को यह छूट वित्त मंत्रालय के आदेश पर दी गई है। लॉकडाउन के चलते आखिरी दिनों में निवेश करने का प्लान बना रहे ग्राहक ऐसा करने से वंचित रहे हैं। ऐसे में उन्हें छूट देने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह फैसला लिया है। पीपीएफ अकाउंट में साल में कम से कम 500 रुपये न जमा करने पर अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है। ऐसे में ग्राहकों को 50 रुपये की पेनल्टी देनी होती है और फिर कम से कम 500 रुपये जमा कराने होते हैं, तभी अकाउंट ऐक्टिव होता है। इसके अलावा आरडी की बात करें तो प्रति 100 रुपये के डिफॉल्ट पर 1 रुपये पेनल्टी के तौर पर वसूला जाता है।
Coronavirus से जुड़ी जानकारी के लिए यहां क्लिक करें: जानें-कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर । जानिये- किसे मास्क लगाने की जरूरत नहीं और किसे लगाना ही चाहिए |इन तरीकों से संक्रमण से बचाएं | क्या गर्मी बढ़ते ही खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस? । इन वेबसाइट और ऐप्स से पाएं कोरोना वायरस के सटीक आंकड़ों की जानकारी, दुनिया और भारत के हर राज्य की मिलेगी डिटेल । कोरोना संक्रमण के बीच सुर्खियों में आए तबलीगी जमात और मरकज की कैसे हुई शुरुआत, जानिए