PM Kisan Scheme 19th Instalment: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का देशभर के किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार फरवरी 2025 के आखिर में 19वीं किस्त की रकम किसानों के खाते में ट्रांसफर करेगी।
हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त को पीएम नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को अपने बिहार दौरे पर जारी करेंगे। इस दौरान पीएम कृषि कार्यक्रमों में भाग लेंगे और राज्य में विभिन्न विकास योजनाएं लॉन्च करेंगे।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत लाभ लेने के लिए e-KYC होना जरूरी है। पीएम मोदी ने PM-Kisan की 18वीं किस्त को 15 अक्टूबर, 2024 को जारी किया था।
क्या है पीएम-किसान योजना?
पीएम किसान भारत सरकार से 100% फंडिंग वाली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। योजना के तहत, प्रति वर्ष 6000 रुपये की तीन समान किस्तों में रकम सीधे लाभार्थी किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। भूमिधारक पात्र परिवारों के आधार-सीडेड बैंक खातों में हर चार महीने में 2000 रु. सरकार द्वारा भेजे जाते हैं।
eKYC क्यों है जरूरी?
यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएम किसान योजना का लाभ फर्जी दावों को रोकने के लिए किसी भी बिचौलिए की भागीदारी के बिना उनके आधार-सीडेड बैंक खातों में इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे।
कितनी तरह से होती है eKYC
पीएम किसान योजना के किसानों के लिए ईकेवाईसी के निम्नलिखित तीन तरीके उपलब्ध हैं:
(i) ओटीपी आधारित ई-केवाईसी (पीएम-किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध)
(ii) बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी (कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और राज्य सेवा केंद्र (एसएसके) पर उपलब्ध)
(iii) फेस ऑथेंटिकेशन-आधारित ई-केवाईसी (पीएम किसान मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है जिसका इस्तेमाल लाखों किसान करते हैं)।
पीएम किसान योजना के लिए रजिस्टर कैसे करें: How to register for PM Kisan Yojana?
योग्य लाभार्थियों के पास आधार कार्ड, नागरिकता प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसे दस्तावेज़ होने चाहिए जो दिखाते हों कि उनके पास ज़मीन है। उन्हें बैंक खाते की डिटेल भी देनी होगी और इसके बाद ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, पात्र किसान यह कर सकते हैं:
-पीएम-किसान पोर्टल पर जाएं और ऑनलाइन पंजीकरण करें
-उनके निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाएं
-अपने राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों से संपर्क करें
-स्थानीय पटवारियों या राजस्व अधिकारियों से संपर्क करें
पीएम किसान योजना बेनिफिशियरी स्टेटस ऐसे करें चेक (How to check beneficiary status?)
-सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं
-इसके बाद Farmers Corner ऑप्शन में Beneficiary Status पर जाएं
-इसके बाद अपना आधार नंबर या अकाउंट नंबर एंटर करें
-अब अपनी पेमेंट हिस्ट्री और एलिजिबिलिटी वेरिफाई करें
कैसे करें पीएम किसान योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन: PM Kisan Kisan Samman Nidhi Yojana Registration Online
-पीएम किसान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
-इसके बाद Farmer’s Corner में रजिस्ट्रेशन (Registration) ऑप्शन पर क्लिक करें।
-क्लिक करते ही आपका किसान रजिस्ट्रेशन (Kisan Registration) ऑप्शन आएगा और आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
-नए पेज पर फॉर्म भरना होगा, शहरी क्षेत्रों के लिए शहरी किसान पंजीकरण के लिए विकल्प चुनें, फिर दिए गए डेटा पर क्लिक करें, जिसमें आपका मोबाइल फोन नंबर, आधार नंबर और ओटीपी दर्ज करना होगा।
-अब पीएम किसान पंजीकरण ऑनलाइन (PM Kisan Registration Online) पर जाएं
-अपने मोबाइल पर अपना OTP रिसीव करने के बाद, रजिस्ट्रेशन आगे प्रोसेस करें।
-एक नए पेज पर, सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें और सबमिट (Submit) बटन पर क्लिक करने से पहले सभी दस्तावेज अपलोड करें।
-अब आपका पीएम किसान 2022 के लिए पंजीकरण फॉर्म जमा हो जाएगा।
इन लोगों को नहीं मिलता है पीएम किसान का फायदा: Who is not eligible for benefits under PM Kisan?
1 – सभी संस्थागत भूमि धारक।
2 – किसान परिवार जो निम्नलिखित श्रेणियों में से एक या अधिक से संबंधित हैं:
संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
-पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री और लोकसभा / राज्य सभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
-केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध -कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी
(मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर)
-सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या अधिक है। उपरोक्त श्रेणी के (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
-पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति
-डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और प्रथाओं को अपनाकर पेशा करते हैं