केंद्र सरकार किसानों को बुढ़ापे में आत्म निर्भर बनाने के उद्देश्य से पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana) चला रही है। इस योजना में किसान बहुत ही मामूली अंशदान (55 से 200 रुपये महीने) देकर 60 की उम्र के बाद 3000 रुपये पेंशन पा सकते हैं। इस योजना की सबसे खास बात है कि आप इस योजना में जितने रुपये का योगदान करते हैं, सरकार भी इस योजना में उतने ही रुपये का अंशदान देती है। आज हम आपको योजना में आवेदन कैसे करें और आवेदन के लिए किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। इसकी जानकारी देंगे, आइए जानते हैं…

क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना?

केंद्र सरकार ने देश के छोटे किसानों के सुरक्षित भविष्य के लिए साल 2019 को प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY) की शुरुआत की। सरकार की इस योजना का उद्देश्य 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को मासिक पेंशन देकर आर्थिक मदद करना है। इस योजना से 18 से 40 साल की उम्र के किसान जुड़ सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत बहुत ही कम अंशदान (हर महीने 55 से 200 रुपये)देकर सामाजिक सुरक्षा हासिल की जा सकती है। EPFO के नए पेंशन फॉर्म समय से न जमा करने पर रुक जाएगी पेंशन! 

क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को बुढ़ापे में निश्चित आर्थिक मदद देना है। कोई भी पुरुष या स्त्री इस योजना से जुड़कर 60 की उम्र के बाद 3000 पेंशन पा सकता है।

इस योजना में आवेदन के लिए किन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत

आधार कार्ड<br>– बैंक पासबुक
– भूमि के डॉक्यूमेंट
– पासपोर्ट साइज फोटो
ऑटो डेबिट फॉर्म आदि

कौन है पीएम किसान मान-धन योजना में आवेदन के लिए पात्र?

पीएम किसान मान-धन योजना में लघु और सीमांत किसान आवदेन कर सकते हैं।
इस योजना से 18 से 40 साल की उम्र के किसान जुड़ सकते हैं। बेटी के भविष्य की अब नो टेंशन!

कैसे करें पीएम किसान मानधन योजना के लिए आवेदन?

– किसान को जरूरी डॉक्यूमेंट (बैंक पासबुक और आधार कार्ड) लेकर नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाना होगा।
– यह ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) आपकी ओर से ऑनलाइन फॉर्म भरेगा।
– इसमें आपका आधार नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पति या पत्नी का नाम, नॉमिनी का नाम वगैरह यह सब भरना होगा।
– आपको अपने बैंक अकाउंट से हर महीने की एक निश्चित डेट को किस्त का पैसा कटने के लिए ऑटो डेबिट की अनुमति देनी होगी।
– LIC की ओर से बैंक यह पैसा आपके खाते से काटेगा।
– बैंक अधिकारी आवेदन के बाद सभी जानकारियों की जांच करेंगे।
– Enrolment cum Debit mandate form को स्कैन करके अपलोड कर दिया जाएगा।
– इसके बाद आपको यूनीक पेंशन नंबर मिल जाएगा।