सरकार की ओर से कई स्‍कीम भारतीय सैनिकों के लिए चलाई जाती है। जिसका लाभ पूर्व सैनिकों को भी दिया जाता है। इसमें स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओं से लेकर हर महीने पेंशन पाने तक का लाभ शामिल होता है। हालाकि अधिकारी रैंक से नीचे के लोगों को पेंशन के लिए पात्र होने के लिए 15 साल की सेवा करने की आवश्यकता होती है। अधिकारियों के लिए, सेवा अवधि कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक्‍स सर्विसमैन को कुछ और भी सुविधाएं दी जाती है। इसके तहत पूर्व सैनिकों की बिटिया शादी पर 50,000 रुपए की धनराशि दी जाती है।

यह योजना पेंशनभोगी, गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों (ईएसएम) को नौसेना, वायु सेना में हवलदार या समकक्ष के पद तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना वर्ष 1981 में 3,000 रुपए प्रति बेटी की राशि के साथ शुरू की गई थी। इसके बाद इस योजना के तहत मई 2007 में संशोधित कर 16,000 रुपए प्रति व्यक्ति और दो बेटियों पर लागू किया गया था। इसके बाद 16 जुलाई 2015 में यह सिफारिश की गई है कि 1 अप्रैल 2016 से ईएसएम/विधवाओं में विवाह अनुदान 16,000 रुपए प्रति बेटी से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी जाए। लेकिन इस योजना में अधिकतम दो बेटियों को लाभ दिया जाता है।

उद्देश्‍य व सहायता राशि
इसका उद्देश्‍य ईएसएम या हवलदार के पद तक की विधवाओं और एक्‍समैन की बेटियों की शादी और विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता देता है। इसके तहत एएफएफडीएफ से भुगतान 50,000 रुपए प्रति बेटी/विधवा, जिसका विवाह 01 अप्रैल 2016 के बाद हुआ है की दर से किया जाता है।

क्‍या है शर्त

  • आवेदक ईएसएम या उसकी विधवा होना चाहिए।
  • हवलदार और उससे नीचे के पद का होना चाहिए।
  • बेटी की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए।

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कैसे मिलेगा लाभ
इसका लाभ लेने के लिए आवेदन करना होता है। ईएसएम/विधवा/आश्रित ऑनलाइन केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट ksb.gov.in पर रजिस्‍ट्रेशन करना होगा और फिर विवाह अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं। और इसके साथ कुछ दस्‍तावेज को अपलोड किया जाना चाहिए। यदि कोई दूसरी बेटी हो तो विवाह अनुदान के लिए विवाह की तिथि के 180 दिनों के भीतर नया ऑनलाइन आवेदन भरना आवश्यक है।

ये दस्‍तावेज होंगे अपलोड
डिस्चार्ज बुक/दस्तावेज, बेटी की उम्र का प्रमाण, विवाह का प्रमाण – रजिस्ट्रार / ग्राम सरपंच से प्रमाण पत्र, आवेदक से एक प्रमाण पत्र कि उसने बेटी की शादी के लिए संबंधित राज्य सरकार / सेवाओं से कोई पैसा / सहायता / अनुदान नहीं लिया है उसका दस्‍तावेज, बैंक खाता संख्या का विवरण, आवेदक ईएसएम/विधवा/आश्रित के आधार कार्ड आदि।