पर्सनल फाइनेंस के प्‍वाइंट ऑफ व्‍यू से सितंबर का महीना काफी अहम है। इस महीने में आपको पांच ऐसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने हैं, जिनके ना होने पर आपको नुकसान हो सकता है, बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस महीने आपको कितना ही जरूरी काम क्‍यों ना हो, लेकिन आपको यह पांच 30 सितंबर से पहले पूरा करना ही होगा। आप जान लीजिए वो पांच काम।

आधार को ईपीएफ से लिंक करें
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सैलरीड पर्सन को सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए अपने आधार को यूएएन से जोड़ने के लिए कह रहा है। प्रोविडेंट फंड को निकालने की उन्‍हीं लोगों को अनुमत‍ि मिलेगी जिनका आधार नंबर यूएएन से लिंक होगा। इसकी समय सीमा एक सितंबर रखी गई है। जानकारों की मानें तो आधार को यूएएन से लिंक ना करने पर आपके अकाउंट में कुछ भी क्रेडिट नहीं हो सकेगा। साथ ही आपको अपना रुपया निकालने में लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। डिस्‍पैच में देरी होगी, जिसकी वजह से आपको ब्‍याज का नुकसान हो सकता है।

अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें
अब तक, वित्तीय वर्ष 2020-21 (असेसमेंट ईयर 2021-22) का इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने के लिए लास्‍ट डेट 30 सितंबर, 2021 है। कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह से इसे 31 जुलाई, 2021 से बढ़ा दिया गया था। आयकर पोर्टल में गड़बड़ियों के कारण, चार्टर्ड एकाउंटेंट को उम्मीद है कि समय सीमा को कम से कम एक महीने या दिसंबर तक आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इतना लंबा इंतजार न करें और जल्द ही अपना इनकम टैक्स भरने की कोशिश करें। अगर आप 30 सितंबर से पहले अपना इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो आपको बकाया टैक्स पर ब्याज देना होगा। लेट-फाइलिंग शुल्क 5,000 रुपए देना होगा। हालांकि, एक वित्तीय वर्ष में कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक ना होने पर लेट-फाइलिंग फीस की राशि 1,000 रुपए से अधिक नहीं होगी।

पैन-आधार लिंकिंग
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2021 है। समय सीमा खत्म होने के बाद, वे सभी पैन कार्ड जो आधार से लिंक नहीं हैं, निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे। यदि आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं है तो आप कोई वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकते हैं। बैंक खाता खोलने, म्यूचुअल फंड या शेयर खरीदने और यहां तक कि 50,000 रुपए से अधिक का नकद लेनदेन करने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। वित्तीय संस्थान केवाईसी उद्देश्य के लिए समय-समय पर अपने मौजूदा ग्राहकों से पैन मांगते हैं। यदि पैन निष्क्रिय है, तो खाता प्रभावित हो सकता है।

यदि आप समय सीमा तक दो दस्तावेजों को लिंक करने में विफल रहते हैं और आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह मान लिया जाएगा कि आपका पैन कानून के अनुसार आवश्यक रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आप उन्हें ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर और UIDPAN टाइप करके लिंक कर सकते हैं या इसे नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) और UTIITSL के पैन सेवा केंद्रों के माध्यम से ऑफ़लाइन कर सकते हैं।

डीमैट खाते में अपना केवाईसी अपडेट करें
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों के डीमैट खातों में केवाईसी विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2021 घोषित की है। केवाईसी अपडेट करने की तारीख 31 जुलाई 2021 से बढ़ा दी गई थी। सेबी के 30 जुलाई, 2021 के सर्कुलर के अनुसार, एक निवेशक को डीमैट खाते में नाम, पता, आय सीमा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन आदि अपडेट करना होता है। यदि आप अपने डीमैट और ट्रेडिंग खाते में यह सारी जानकारी अपडेट नहीं करते हैं, तो आपका खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा। केवाईसी अपडेट करने के बाद ही डीमैट अकाउंट एक्टिवेट होगा।

अपने बैंक खातों में मोबाइल नंबर अपडेट करें
कार्ड ट्रांजेक्शन की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, आरबीआई ने 30 सितंबर के बाद ऑथेंटिकेशप के एडिशनल फैक्‍टर को अनिवार्य कर दिया है। 1 अक्टूबर से, थर्ड पार्टी मर्चेंट वेबसाइटों के माध्यम से रिकरिंग भुगतान के लिए, बैंक को आपके मोबाइल नंबर पर भुगतान तिथि से पांच दिन पहले और कम से कम 24 घंटे पहले आपको एक कंयूनिकेशन भेजना होगा। यह रिमाइंडर आपको आने वाले शेड्यूल किए गए भुगतान के बारे में बताता है। यह आपको ऑप्ट आउट करने या राशि का भुगतान करने का विकल्प भी देगा। यदि आपके बैंक के रिकॉर्ड में एक निष्क्रिय मोबाइल नंबर है, तो आपका ऑटो-डेबिट लेनदेन प्रमाणित नहीं होगा और बैंक खाता डेबिट नहीं होगा।