डाक विभाग से अब ऑनलाइन माध्यम के द्वारा भी राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की सदस्यता ली जा सकती है। डाक विभाग की ओर से देश के आम नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) उपलब्ध कराई जाती है। यह भारत सरकार की एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है, जिसका प्रबंधन पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा डाकघरों के माध्यम से किया जाता है।
एक डाक विभाग के अधिकारी ने योजना की जानकारी देते हुए कहा, ‘‘डाक विभाग ने अब 26 अप्रैल, 2022 से ऑनलाइन माध्यम से एनपीएस की सदस्यता प्रदान करनी शुरू की है। अब 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के भारतीय नागरिक डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ‘राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-ऑनलाइन सेवाएं’ खंड में जाकर ऑनलाइन सुविधा का लाभ ले सकते हैं।’’
इसके साथ ही एक अन्य अधिकारी ने बताया, ‘‘एनपीएस ऑनलाइन के तहत ग्राहकों को नए पंजीकरण, शुरुआती/बाद के योगदान और एसआईपी विकल्प जैसी सुविधाएं न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध हैं।’’
एनपीएस में मिलती है टैक्स छूट: एमपीएस में निवेश करने पर इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत कोई भी निवेशक आयकर में छूट का दावा कर सकता है। इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत आयकर में किसी भी व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है।
एनपीएस में निवेश के लिए कई विकल्प: एनपीएस में एक निवेशक के पास कई विकल्प होते हैं। कोई निवेशक एनपीएस खाते में अपनी जोखिम के हिसाब से निवेश का प्लान चुनता है। एमपीएस में निवेश ऋण और इक्विटी का मिश्रण होता है। विशेषज्ञों का कहना है आमतौर पर किसी निवेशक 60 फीसदी इक्विटी और 40 फ़ीसदी डेट वाला विकल्प चुनना चाहिए। पिछले रिकॉर्ड के आधार पर देखा जाए तो इस प्लान में निवेशकों को कम से कम 12 फीसदी रिटर्न मिल सकता है।
बैंक और डाक विभाग से उठा सकते हैं लाभ: एनपीएस का खाता आप किसी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाकर खोल सकते हैं। वहीं, अपनी ऑनलाइन सेवाओं को लेकर डाक विभाग ने दावा किया कि उनकी ऑनलाइन एनपीएस सेवा देश में सबसे सस्ती है।