केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी से जुड़ी नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। ग्रेच्युटी के भुगतान से जुड़े ये समेकित दिशा-निर्देश (consolidated guidelines) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) के कर्मचारियों के लिए हैं। इनसे पात्रता, भुगतान की समय-सीमा और 20 लाख रुपये की ग्रेच्युटी सीमा लागू करने से जुड़े नियम स्पष्ट हो गए हैं।

ये दिशा-निर्देश वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा 9 दिसंबर 2025 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) के जरिए जारी किए गए हैं। इसमें ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 में किए गए संशोधनों के बाद 2017 और 2018 में जारी पुराने निर्देशों और स्पष्टीकरणों को एक साथ कंसोलिडेट किया गया है।

Gratuity payment guidelines: ऑफिस मेमोरेंडम में क्या है

कार्यालय ज्ञापन यानी Office Memorandum में डीपीई ने कहा है कि उसने पहले CPSE कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान को लेकर कई दिशा-निर्देश और स्पष्टीकरण जारी किए थे। अब किसी भी तरह की अस्पष्टता से बचने और सभी CPSEs में एकरूप लागू सुनिश्चित करने के लिए इन्हें ‘निम्नलिखित अनुच्छेदों में’ समेकित किया गया है।

ये कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) पर लागू होंगे और इनमें कार्यकारी (एग्जीक्यूटिव) और गैर-कार्यकारी (नॉन-एग्जीक्यूटिव) दोनों श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं।