साल 2019 के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये सीधे बैंक अकाउंट में मिलते हैं। लाभार्थी किसान की मौत होने के बाद उसके परिवार को योजना की रकम मिलती है या नहीं, इसके बारे में बहुत कम लोगों के पास जानकारी होती है।
क्या है नियम: प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थी किसान की मौत के बाद कृषि योग्य भूमि का मालिकाना हक रखने वाले उसके वारिस योजना का लाभ ले सकेंगे। हालांकि ऐसे लोगों को नए सिरे से योजना के अंतर्गत पीएम किसान पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि वारिस योजना की शर्तों को पूरा कर रहा है या नहीं। अगर वारिस योजना के नियमों के अधीन आता है तो उसे सालाना 6 हजार रुपये मिलते रहेंगे।
इन लोगों को नहीं मिलेगा फायदा: किसान सम्मान निधि योजना का फायदा भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक, पूर्व या वर्तमान जनप्रतिनिधि को नहीं मिलेगा। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी या फिर 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसान भी योजना के दायरे में नहीं आते हैं। वहीं, पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट भी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। भले ही ये लोग खेती करते हों लेकिन स्कीम के अधीन नहीं हैं।
आपको बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले भी इस लाभ से वंचित होंगे। पहले इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों को शामिल किया गया था। बाद में इस योजना को सभी किसानों के लिए लागू कर दिया गया। ( ये पढ़ें—PM Kisan Samman Scheme का लाभ अब उन्हीं किसानों को जिनके नाम पर है खेत, जानें शर्तें )
आ चुकी है आठवीं किस्त: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि के तहत आठवीं किस्त जारी की है। देश के 9 करोड़ 50 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 21 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं।
आपको बता दें कि हर चार महीने पर किसान सम्मान निधि योजना के तहत किस्त दी जाती है। हर बार एक समान 2-2 हजार रुपये किस्त के तौर पर दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि किसानों को सालाना 6 हजार रुपये मिलते हैं। (ये पढ़ें—योग्य होने के बाद भी नहीं आई 2 हजार रुपये की किस्त, कहीं ये गलती तो नहीं की)