वेतन पाने वाले कर्मचारियों या फिर ऐसे लोग जिनके खातों को ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए आईटीआर फाइल करने की नजदीक है। आयकर विभाग समय-समय पर इसके लिए अभियान चलाकर आयकर भरने वाले लोगों को जागरूक करता है कि समय से आयकर चुकाए अन्यथा आपको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। बता दें, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आइटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।
आईटीआर देरी से भरने पर कितना लगेगा जुर्माना?: आइटीआर देरी से भरने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर बड़ा जुर्माना लगा सकता है। यह आपकी आय पर निर्भर करता है और अधिकतम जुर्माना 5000 रुपए तक हो सकता है। वहीं, अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से कम है तो फिर आईटीआर देरी से भरने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर 1000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है।
आईटीआर भरने के फायदे: अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है फिर भी आपको इनकम टैक्स भरना चाहिए इसके कई फायदे होते हैं। इसकी मदद से बैंक लोन मिलने में आपको मदद मिलती है। जल्दी टैक्स रिफंड मिलता है। इसके साथ ही सरकारी टेंडरों के अप्रूवल की संभावना को भी यह अधिक बढ़ाता है और इसके साथ-साथ इसके कई अन्य फायदे भी हैं। यहां आपको यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि आप की ओर से दिया गया इनकम टैक्स देश की तरक्की में सीधे तौर पर योगदान देता है और डेडलाइन से पहले इनकम टैक्स भरना हमेशा ही एक अच्छा निर्णय माना जाता है।
आप अपना आईटीआर नीचे दिए गए इन 4 तरीकों से भर सकते हैं..
- आईटीआई का फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड करके और फिर उसमें आयकर विवरण भरकर आप विभाग को भेज सकते हैं।
- डिजिटल हस्ताक्षर के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में आप वेबसाइट की वेबसाइट पर जाकर अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के तहत इलेक्ट्रॉनिक की डाटा भरकर आप अपना आयकर जमा कर सकते हैं
- इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डाटा भरकर और उसके बाद रिटर्न फॉर्म आइटीआर- वी में रिटर्न का सत्यापन करके जमा कर सकते हैं।
बता दें, अगर आप बिना डिजिटल हस्ताक्षर के आइटीआर जमा करते हैं तो आपको आइटीआर- वी फॉर्म की दो कॉपियां लेनी चाहिए। पहली कॉपी को साधारण डाक या फिर स्पीड पोस्ट द्वारा आयकर विभाग के बेंगलुरु स्थित दफ्तर पर भेजना होता है, जबकि दूसरी कॉपी को प्रूफ के रूप में आईटीआर दाखिल करने वाले को अपने पास रखना चाहिए।